अब सूचना के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे शहरी निकायों के चक्कर

जयपुर। राजस्थान सूचना आयोग ने नगर निगम, नगरपालिका आदि शहरी निकायों की बोर्ड व एम्पावर्ड कमेटी की बैठक के मिनिट्स को वेबसाइट पर सार्वजनिक करने के निर्देश दिए हैं। सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा ने अपने फैसले में कहा कि सूचनाएं स्वत: सार्वजनिक करने योग्य है। इसी के साथ कुचामन नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी श्रवणकुमार पर 25 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है।

मुख्य सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा ने नगरपालिका मण्डल की साधारण/एम्पावर्ड कमेटी की बैठकों का कार्यवाही विवरण को नितान्त सार्वजनिक दस्तावेज माना। आयोग ने कहा कि अनावश्यक रूप से इस साधारण सूचना का तृतीय पक्षकार की सूचना बता कर देने से इनकार करना आश्चर्य और अफसोस का विषय है। ऐसी सूचनाएं सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) बी एवं 4(2) के तहत वेबसाइट पर स्वैच्छिक रूप से सार्वजनिक की जानी चाहिए।

आयोग ने अपने निर्णय में राज्य सरकार के जन सूचना पोर्टल की सराहना करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार ने जन सूचना पोर्टल के माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ाने व धारा 4(2) की पालना के प्रति सकारात्मक व सराहनीय कदम बढ़ाया है। इसी दिशा में एक कदम और बढ़ा कर शहरी निकायों की वेबसाइट्स को सक्रिय कर उनमें बोर्ड/एम्पावर्ड कमेटी की बैठकों के कार्यवाही विवरणों को सार्वजनिक किया जाए तो पारदर्शिता को बढ़ावा मिलने के साथ सूचना आवेदनों का भार भी कम हो सकेगा।

आयोग ने स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देशित किया कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग व स्थानीय निकाय विभाग के सहयोग से तीन माह में समस्त शहरी निकायों की वेबसाइट्स को सक्रिय कर नियमित रूप से बोर्ड/एम्पावर्ड कमेटी की बैठकों की मिनिट्स को सार्वजनिक किया जाना सुनिश्चित करें।

यह है मामला
कुचामन नगर पालिका के पार्षद अहमद अली खान ने पालिका की एम्पावर्ड कमेटी की मिनिट्स की सूचना मांगी। अधिशाषी अधिकारी ने इसे तृतीय पक्षकार की सूचना बता कर देने से इनकार कर दिया। इस पर खान ने सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर की। आयोग ने ईओ श्रवण कुमार को जुर्माने का नोटिस भेजा लेकिन उन्होंने इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। जिस पर आयोग ने ईओ पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा दिया।