नगर निगम चुनाव : सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार

1 हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश

जयपुर/नई दिल्ली। जयपुर, जोधपुर और कोटा की नव सृजित छह नगर निगमों के चुनाव 31 अक्टूबर तक कराए जाने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका (एसएलपी) पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने चुनाव की तारीखों को टालने से मना कर दिया गया है।

कोर्ट ने चुनाव 1 हफ्ते में नोटिफाई करने के लिए कहा है। इसमें चुनाव आयोग मामले की तारीख तय करेगा। चुनाव 31 अक्टूबर से आगे जाने पर चुनाव आयोग को हाईकोर्ट जाने की छूट दी गई है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जयपुर, जोधपुर, कोटा नगर निगम में 31 अक्टूबर तक चुनाव कराने होंगे।

हाईकोर्ट तीन बार बढ़ा चुका समय-सीमा

हाईकोर्ट ने 18 मार्च को आदेश जारी कर जयपुर, जोधपुर व कोटा की इन छह नगर निगमों के चुनाव 17 अप्रैल से आगामी छह सप्ताह के लिए स्थगित कर दिए थे। अदालत ने 28 अप्रैल को इस अवधि को एक बार फिर 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर तक चुनाव कराए जाने के लिए कहा था।

कलेक्टर बोले- हम तैयारी में जुटे, पोलिंग बूथ बढ़ाएंगे, 2 फेज में चुनाव की सिफारिश

जयपुर नगर निगम चुनाव के लिए जिला निर्वाचन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा का कहना है कि हमारी चुनावी तैयारी पूरी है। आयोग के आदेशानुसार चुनाव करवा दिए जाएंगे। नेहरा का कहना है कि हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद से ही चुनावों को लेकर सक्रिय हो गए थे। आरक्षण लॉटरी निकाली जा चुकी है। मतदाता सूची प्रकाशित हो गई। मतदानकर्मियों की सूची भी तैयार हैं। वहीं, ईवीएम भी पंचायत चुनाव समाप्त होते ही तैयार कर लेंगे।

कोरोना है इसलिए 2 फेज में चुनाव चाहते हैं

शहर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला निर्वाचन ने निगम के चुनाव दो फेज में करने का निर्वाचन आयोग को सुझाव दिया है। पिछले दिनों राज्य निर्वाचन आयोग ने जयपुर जिला प्रशासन से राय मांगी थी। शहर में 21लाख 61 हजार 719 मतदाता है। इनमें नगर निगम ग्रेटर में 12 लाख 28 हजार 911 और हेरिटेज में 9 लाख 32 हजार 808 मतदाता हैं।