राज्य सरकार बताए कितनी और कैसे वसूल की जा सकती है स्कूल फीस: हाईकोर्ट

जयपुर। कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि वह 19 अक्टूबर तक शपथ-पत्र पेश करके बताए कि स्कूल खुलने के बाद फीस कितनी और कैसे वसूल की जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश सतीश शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार और सुनील समदडिया की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को तय की है। सुनवाई के दौरान अपीलार्थी सुनील समदडिया की ओर से प्रपोजल पेश कर कहा कि स्कूल खुलने के तत्काल बाद अचानक से आर्थिक हालात ठीक नहीं होंगे। ऐसे में पूरे सत्र के लिए 50 प्रतिशत फीस निर्धारित की जानी चाहिए। इससे ना तो अभिभावकों पर दबाव आएगा और ना ही स्कूल संचालकों को परेशानी उठानी पडेगी। वहीं प्रोग्रेसिव स्कूल्स एसोसिएशन की ओर से प्रपोजल का विरोध किया गया। स्कूल संचालकों की ओर से कहा गया कि उन्होंने कोरोना संक्रमण के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई करवाई है और स्टाफ को पूरा वेतन दिया है। ऐसे में उन्हें फीस वसूलने से नहीं रोका जाए।