कोरोना वायरस की अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्यवाही

सोशल मीडिया,social media
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अलवर

सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस के संबंध में अफवाह, भ्रम फैलाने वाले व्यक्ति के विरूद्ध राजस्थान एपिडिमिक एक्ट 1957 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

कचरे वाली गाड़ी में कोरोना से बचाव का बजने वाला गाना

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ओमप्रकाश मीना ने बताया कि अलवर शहर में व्हाट्सएप पर कई दिनों से विदेश से आए यात्रियों की सूची वायरल हो रही है जिससे आमजन में यह अफवाह, भ्रम फैल रहा है।

अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्यवाही

वास्तविकता यह है कि ये वो व्यक्ति है जो अलवर शहर के निवासी है और विदेश में अपनी पढ़ाई या अन्य कार्य से यात्रा करके लौटे हैं। सूची में वर्णित व्यक्तियों को भारत सरकार के प्रोटोकॉल के अनुसार 28 दिनों तक होम आइसोलेशन में रखा गया है।

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इन व्यक्तियों में किसी भी प्रकार के कोई बुखार, खांसी व जुकाम के लक्षण नहीं हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान एपिडिमिक एक्ट 1957 के अनुसार कोई भी अफवाह फैलाना कानूनी अपराध है।

ऐसा करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने जनसाधारण से अपील की है कि सोशल मीडिया पर ऐसी कोई भी अफवाह नहीं फैलावे जिससे आमजन में भय की स्थिति पैदा होवे।

धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस एवं धार्मिक आयोजनों पर रहेगा प्रतिबंध
भरतपुर। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर नथमल डिडेल ने एक आदेश जारी कर भरतपुर जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रणए रोकथाम मानव जीवनए स्वास्थ्य सुरक्षा के खतरे एवं लोकशांति बनाये रखने के लिए भरतपुर जिले की सीमा में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर दी गयी है।

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आदेशों के तहत भरतपुर जिले की सम्पूर्ण सीमा में 20 या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थलों में समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे।

सभी प्रकार के धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस एवं धार्मिक आयोजन भी प्रतिबंधित रहेंगे। इस आदेश के तहत सिर्फ रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, चिकित्सालय, बैंक, पोस्ट ऑफिस एवं सार्वजनिक कार्यालयों, स्कूल तथा कॉलेजों के परीक्षा कक्षों को छूट रहेगी।