कच्ची बस्ती में एडीए ने पट्टे जारी करना शुरू किया

अजमेर। प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत सोमवार को कच्ची बस्ती नियमन नीति के अनुसार पट्टों जारी किए गए। अजमेर विकास प्राधिकरण के सचिव किशोर कुमार ने बताया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभान्वित करने के लिए प्रयासरत है।

कच्ची बस्ती के नियमन के लिए राज्य सरकार द्वारा 15 अगस्त 2009 से पूर्व कब्जेशुदा एवं सर्वेशुदा परिवारों को नियमन के लिए पात्र माना गया है। अजमेर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार की 48 अधिसूचित कच्ची बस्तियों में नियमन के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। कच्ची बस्तियों में नियमन की कार्रवाई राज्य सरकार की कच्ची बस्ती नियमन नीति 2005 के अनुरूप की जा रही है। इसमें नियमन के लिए पात्र परिवार के 110 वर्गगज तक की भूमि का नियमन किया जा सकता है। यह नियमन न्यूनतम 15 फीट सड़क पर ही किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि कच्ची बस्ती नियमन शिविर में सोमवार को पट्टे जारी किए गए। पूर्व में जारी अधिकांशत: पट्टे पंजीकृत नहीं कराए गए हैं। इनका समर्पण कराया जाकर पुनर्वेध करके नवीन पट्टे जारी करने की कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए पट्टाधारी मूल पट्टे का समर्पण कर नवीन पट्टा जारी करवा सकता हैं। पंजीकृत पट्टे पर बैंकों आदि संस्थानों से ऋण प्राप्त किया जा सकता है। अजमेर विकास प्राधिकरण क्षेत्राधिकार की कच्ची बस्तियों में प्रथम चरण में 22 नवंबर से 28 दिसंबर तक शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें पात्र परिवार नियमन करवाकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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