
पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉ. आरिफ अल्वी ने मंगलवार को एंटी रेप ऑर्डिनेंस-2020 को मंजूरी दे दी। इसके तहत पूरे देश में ऐसे मामलों की सुनवाई और जांच के लिए सिस्टम बनाया जाएगा। अदालतों को रेप के मामलों का स्पीडी ट्रायल करना होगा। साथ ही सजा के तौर पर रेपिस्ट को नपुंसक बनाने का भी प्रावधान है।
प्रेसिडेंट हाउस की ओर से जारी स्टेटमेंट में कहा गया है कि ऑर्डिनेंस के मुताबिक, पूरे देश में स्पेशल कोर्ट बनाई जाएंगी, ताकि रेप विक्टिम के मामलों की तेजी से सुनवाई की जा सके। इन अदालतों को चार महीने में सुनवाई पूरी करनी होगी।

यह ऑर्डिनेंस मोटर-वे गैंगरेप के कुछ महीने बाद लाया गया है। सितंबर में कुछ लोगों ने बच्चों के साथ जा रही एक विदेशी महिला से कथित तौर पर गैंगरेप किया था। उनकी कार हाइवे पर खराब हो गई थी।इस घटना के बाद पूरे पाकिस्तान में गुस्सा भड़क गया था। इससे सरकार पर रेप के मामलों में सख्त कानून बनाने के लिए दबाव बना।
सिंध के काशमोर जिले में महिला और उसकी नाबालिग बेटी के साथ रेप की घटना के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने नवंबर में घोषणा की थी कि सरकार एंटी रेप ऑर्डिनेंस लाएगी।