BBC के परिचालन, लाभ में मेल नहीं : आयकर विभाग

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नई दिल्ली। आयकर विभाग का मानना है कि भारत में बीबीसी द्वारा परिचालन से दिखायी जाने वाली आय और लाभ उसके परिचालन के आकार-प्रकार से मेल नहीं खाते। बीबीसी के नयी दिल्ली और मुंबई के परिसरों पर आयकर विभाग की बहुप्रचारित सर्वे की कार्रवाई से जुड़े एक बयान में विभाग ने शुक्रवार को इस मीडिया संगठन का नाम लिए बिना कहा है, एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मीडिया कंपनी के दिल्ली और मुंबई स्थित व्यावसायिक परिसर में आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 133ए के तहत एक सर्वेक्षण कार्रवाई की गई थी।” बयान में कहा गया है कि यह समूह अंग्रेजी, हिंदी और विभिन्न अन्य भारतीय भाषाओं में प्रसारण सामग्री के विकास, विज्ञापन, बिक्री और बाजार समर्थन सेवाओं आदि के कारोबार में लगा हुआ है।

इसमें कहा गया है कि सर्वे से दिखता है कि इस मीडिया हाउस की अंग्रेजी के अलावा विभिन्न भारतीय भाषाओं की सामग्री का उपभोग काफी बड़ा है लेकिन समूह की विभिन्न इकाइयों द्वारा दिखाई गयी आय और लाभ भारत में उनके परिचालनों के हिसाब से मेल नहीं खाती। गौरतलब है कि बीबीसी ने पिछले दिनों एक बयान में कहा था कि भारत के आयकर विभाग की टीमें ने दिल्ली और मुंबई में उसके परिसरों पर सर्वे की कार्रवाई की है और बीबीसी के अधिकारी भारतीय जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। बीसीसी ने उम्मीद जाहिर की थी कि मामले का समाधान हो जाएगा। इस कार्रवाई को कई राजनीतिक दलों और अन्य संगठनों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा बनाया है।

आयकर विभाग ने कहा है कि इस मीडिया हाउस के कर्मचारियों ने सर्वे के दौरान रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में हीलाहवाली की जबकि सर्वे टीम ने यह सावधानी बरती कि मीडिया हाउस के नियमित प्रसारणों में व्यवधान न हो। विभाग ने कहा है कि इस विदेशी मीडिया हाउस (बीबीसी) के खिलाफ सर्वे में कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे संकेत मिलता है कि इसकी इकाइयों के ‘रेमिटेन्स’ पर कर नहीं चुकाया है और उसे भारत में इस समूह की इकाइयों की आय के विवरण में नहीं दिखाया गया है। विभाग के अनुसार सर्वे से यह भी जाहिर हुआ है कि इस समूह द्वारा दूसरे देशों में काम करने वालों की सेवाओं के लिए भुगतान को उसकी भारत की इकाइयों द्वारा किया गया। ऐसे भुगतान पर भारत में विदहोल्डिंग कर (टीडीएस) काटने का प्रावधान है,