देरी के लिए पुलिस ने बताई यह वजह
मुंबई। देश के बड़े उद्योगपति साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत के बाद देशभर में यातायात नियमों का पालन करवाया जा रहा है। इसी क्रम में मुंबई ट्रैफिक पुलिस की ओर से कार में रियर सीट बेल्ट लगाने के नियम को लागू करने की तारीख तय हो गई थी। मुंबई में एक नवंबर 2022 से कार में पीछे की सीट पर बैठने वालों के लिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी किया गया था। लेकिन अब इस नियम को कुछ दिन बाद लागू किया जाएगा।
कब होगा लागू
मुंबई में पीछे की सीट पर बैठने वालों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य किया गया है। इस नियम को ट्रैफिक पुलिस की ओर से एक नवंबर से लागू किया जाना था लेकिन एक खास कारण के लिए इस नियम को अब 10 नवंबर से लागू किया जाएगा।
मीडिया रिपोट्र्स के मुताबिक मुंबई ट्रैफिक पुलिस की ओर से इस नियम को लागू करने में देरी की वजह खास है। रिपोट्र्स के मुताबिक पुलिस नियम को लागू करने से पहले लोगों को जागरूक कर रही है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस की ओर से इस नियम को लागू करने की तारीख को आगे बढ़ाया गया है। दस नवंबर से पहले पुलिस की ओर से सोशल मीडिया और रेडिया सहित कई माध्यमों से जनता को रियर सीट बेल्ट की जानकारी दी जाएगी।
10 नवंबर से लगेगा जुर्माना
जानकारी के मुताबिक दस नवंबर से नियम को लागू किया जाएगा। जिसके बाद पीछे की सीट पर बैठे यात्रियों की जांच होगी। अगर कोई व्यक्ति कार में पीछे की सीट पर बेल्ट लगाए हुए नहीं मिलेगा तो उसको 200 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके साथ ई-चालान भी किया जाएगा।
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