बिहार सरकार ने सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया

कहा-सुशांत को मानसिक बीमारी नहीं थी, रिया ने उनकी बीमारी की झूठी तस्वीर बनाई

पटना। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। इसमें मॉडल और एक्टर रिया चक्रवर्ती पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बिहार सरकार की ओर से कहा गया है कि रिया ने सुशांत की संपत्ति और पैसे हड़पने की कोशिश की।

राज्य सरकार ने कहा कि सुशांत को मानसिक बीमारी नहीं थी। रिया ने उनकी बीमारी की झूठी तस्वीर बनाई। उन्हें दवा का ओवरडोज दिया। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस से सहयोग नहीं मिला। सुशांत के पिता केके सिंह ने पटना में केस दर्ज कराया था, जिसके बाद बिहार पुलिस जांच करने मुंबई गई थी। रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के सदस्यों का सुशांत के संपर्क में आने का मकसद सिर्फ उनके पैसे हड़पना था।

उधर, रिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि बिहार में दर्ज मामले को महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दिया जाए। इस मामले में 5 अगस्त को सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तीन दिन में बिहार सरकार को जवाब देने का आदेश दिया हैं।

25 जुलाई को सुशांत के पिता ने दर्ज कराया था केस

14 जून को सुशांत सिंह ने मुंबई स्थित अपने फ्लैट में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। करीब एक महीने बाद सुशांत के पिता ने पटना के राजीव नगर थाना में केस दर्ज कराया था। उन्होंने रिया, उसके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, मां संध्या चक्रवर्ती, भाई शोविक चक्रवर्ती, दो मैनेजर सौमिल चक्रवर्ती और श्रुति मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।

केस दर्ज होने के बाद पटना पुलिस मुंबई गई थी। मुंबई पुलिस से सहयोग नहीं मिलने पर भी पटना पुलिस ने मामले में छानबीन की। पहले गई चार सदस्यीय टीम की मदद के लिए बाद में गए एसपी विनय तिवारी को मुंबई में जबरन क्वारैंटाइन कर दिया गया था। चार सदस्यीय टीम गुरुवार को पटना लौट गई। विनय तिवारी भी आज पटना लौटने वाले हैं।

बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की मांग की

राज्य सरकार ने बुधवार को इस मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की सिफारिश की थी। सीबीआई ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और श्रुति मोदी को आरोपी बनाया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने आईपीसी की धारा 306, 341, 342, 420, 406 और 506 के तहत केस दर्ज किया है।