राजस्थान में बीएसपी विधायकों का कांग्रेस में विलय, सुप्रीम कोर्ट का स्पीकर को नोटिस

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस में शामिल राजस्थान के 6 बीएसपी विधायकों की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश जारी किया।

याचिका बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) ने दायर की है। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी के वकील सतीश चंद्र मिश्रा से पूछा कि आपने हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं किया। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और राज्य ईकाई को बिना राष्ट्रीय इकाई की अनुमति के किसी दल में विलय का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभा के स्पीकर विलय की अनुमति देने का आदेश नहीं दे सकते हैं।

दरअसल बीएसपी के छह विधायकों ने कांग्रेस में विलय कर लिया था। इस विलय को राजस्थान विधानसभा के स्पीकर ने भी हरी झंडी दे दी थी। स्पीकर के फैसले के खिलाफ बीएसपी ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।