कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की सीबीआई जांच के आदेश दिये

कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। यह जांच कोर्ट की निगरानी में की जाएगी। इसके लिए एसआईटी का गठन होगा। हत्या और रेप के मामलों की जांच का जिम्मा सीबीआई का होगा। दूसरे मामलों की जांच एसआईटी करेगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को हिंसा से पीडि़त लोगों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।

कोर्ट ने सीबीआई और एसआईटी से 6 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार जांच कराने में नाकाम रही है। चुनाव आयोग पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा है कि श्वष्ट को हिंसा पर बेहतर भूमिका निभानी चाहिए थी। कोलकाता पुलिस कमिश्नर सोमेन मित्रा भी इस जांच का हिस्सा होंगे।

पुलिस ने राजनीतिक हिंसा में 17 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की थी। हालांकि, भाजपा का आरोप था कि उनके इससे कई गुना ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए हैं। भाजपा ने एक सूची तैयार कर की थी। सूची के मुताबिक चुनाव के बाद हत्या, हिंसा, आगजनी और लूटपाट की 273 घटनाएं हुईं थी।

अप्रैल-मई में हुए बंगाल चुनाव के नतीजे वाले दिन कोलकाता में बीजेपी दफ्तर को आग लगा दी गई थी। इसके अगले दिन 2 पार्टी कार्यकर्ताओं की पीट-पीटकर हत्या की खबर सामने आई थी। विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाए जाने पर गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार से रिपोर्ट भी मांगी थी।

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