पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ती चिदंबरम से संबंधित आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई की याचिका पर सोमवार को होगी सुनवाई

दिल्ली उच्च न्यायालय कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ती चिदंबरम से संबंधित आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा।

सीबीआई ने निचली अदालत के पांच मार्च, 2021 के फैसले को चुनौती दी है जिसमें एजेंसी को आरोपियों और उनके वकील को मालखानेमें रखे गए दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति देने का निर्देश दिया गया था। याचिका सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता के समक्ष सूचीबद्ध की गई है। उच्च न्यायालय ने चिंदबरम और उनके बेटे से जुड़े मामले में मुकदमे की कार्यवाही पर 18 मई को रोक लगा दी थी। इसने सीबीआई की याचिका पर चिंदबरम, कार्ती और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

जांच एजेंसी ने आदेश में की गईं टिप्पणियों को खारिज करने का भी अनुरोध किया है जिनमें कहा गया है कि एजेंसी को जांच के दौरान अपने द्वारा एकत्र किए गए सभी दस्तावेजों को अदालत में दाखिल करना या पेश करना आवश्यक है।

निचली अदालत ने यह भी कहा था कि आरोपी संबंधित दस्तावेजों या निरीक्षण संबंधी प्रति प्राप्त करने के भी हकदार हैं, भले ही सीबीआई ने उन्हें आधार बनाया हो या नहीं। सीबीआई ने 15 मई, 2017 को मामला दर्ज किया था, जिसमें चिदंबरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान 2007 में आईएनएक्स मीडिया समूह को 305 करोड़ रुपये का विदेशी चंदा पाने के लिए दी गई विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में अनियमितता का आरोप था।

यह भी पढ़ें-संजय राउत बोले-केन्द्र का बिजली विधेयक देशहित में नहीं हैं, इस विधेयक पर राज्यों के साथ चर्चा नहीं की गई