संसद में बाल विवाह निषेध विधेयक-2021 पेश, लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रावधान

लखीमपुर कांड पर संसद के अंदर और बाहर सियासी संग्राम के फिलहाल थमने के आसार नहीं दिख रहे हैं। विपक्ष राज्यसभा के 12 सदस्यों के निलंबन और लखीमपुर खीरी कांड में गिरफ्तार आशीष मिश्र के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। विपक्षी दल अपनी मांग को लेकर ने दोनों सदनों में हंगामा कर रहे हैं। जिसकी वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कई बार बाधित हुई।

गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने संसद भवन में गांधी प्रतिमा से लेकर विजय चौक तक विरोध मार्च निकाला। वहीं, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, स्मृति ईरानी ने लोकसभा में बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया है। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को 22 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, स्मृति ईरानी ने लोकसभा में बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया। विधेयक में महिलाओं की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रावधान है।

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 पर कहा कि हम सरकार को सलाह देना चाहते हैं कि जल्दबाजी में काम करने से गलतियां होती हैं। इस मामले को लेकर भारत में काफी चर्चा हो रही है। सरकार ने न तो किसी हितधारक से बात की है और न ही किसी राज्य से सलाह ली है। हम मांग करते हैं कि विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजा जाए।

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