राजस्थान में कर्फ्यू, पांच बजे बंद होंगे बाजार

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जयपुर। राजस्थान में कोरोना के मामले बढऩे के बाद सरकार ने 30 अप्रैल तक के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन में राज्य के सभी शहरों में शाम 6 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। इसके लिए शहरी क्षेत्रों में शाम 5 बजे से बाजार बंद करने होंगे। सरकारी दफ्तर 4 बजे तक ही खुलेंगे। सभी कोचिंग, स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरी सहित सभी शैक्षणिक संस्थान बंद करने का फैसला किया है। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन में कड़ी बंदिशें लगाई है। नई गाइडलाइन 16 अप्रैल को शाम 6 बजे से लागू होगी।

नई गाइडलाइन के अनुसार शादी और निजी आयोजनों में 50 से ज्यादा लोग नहीं आ सकेंगे। सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों, धार्मिक आयोजनों, रैलियों, जुलूसों पर रोक लगा दी गई है। रेस्टोरेंट में 50 फीसदी बैठक क्षमता से ज्यादा लोग नहीं बिठा सकेंगे। सिनेमा हॉल, थियेटर, जिम, मल्टीप्लेक्स आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे।

नई गाइडलाइन में कहा गया है कि बसों सहित अन्य सार्वजनिक परिवहन के साधनों में 50 फीसदी सीटों पर ही यात्री बिठाए जा सकेंगे। बसों में खड़े होकर यात्रा करने पर रोक रहेगी। निजी वाहनों में तय क्षमता से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे।