नहीं गिरेगा कर्लीज क्लब

कर्लीज क्लब
कर्लीज क्लब

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं होने की शर्त पर माना उच्चतम न्यायालय, यहीं सोनाली फोगाट को ड्रग्स दी गई थी

पणजी। भाजपा नेत्री और टिकटॉक गर्ल सोनाली फोगाट को गोवा के जिस क्लब में ड्रग्स दी गई थी उसे गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दो दिन से क्लब को गिराने की तैयारियां चल रही थीं। शुक्रवार सुबह बुल्डोजर लेकर संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंच चुके थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें पैर पीछे खींचने पड़े। कर्लीज नामक इस क्लब में अब किसी तरह की कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी, इसी शर्त पर उच्चतम न्यायालय ने उसे गिरने से रोक दिया है।

गोवा प्रशासन के मुताबिक कर्लीज क्लब को नो डेवलपमेंट जोन में बनाया गया है। गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 2016 में इसे ढहाने का आदेश दिया था। क्लब के मालिक एडविन नुन्स ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में इस आदेश को चुनौती दी थी। एनजीटी ने 6 सितंबर को गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी के फैसले को बरकरार रखा था। इसके बाद 8 सितंबर (गुरुवार) को जिला प्रशासन ने क्लब को गिराने का आदेश जारी किया था।

इसी क्लब में आखिरी बार नजर आईं थी सोनाली

सोनाली फोगाट
सोनाली फोगाट

गोवा के कर्लीज क्लब में 23 अगस्त की अल सुबह सोनाली फोगाट अपने पीए सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर के साथ आखिरी बार नजर आई थीं। इसी के बाद उनकी मौत हुई। क्लब के सीसीटीवी फुटेज में सुधीर सोनाली को जबरन कोई लिक्विड पिलाते हुए नजर आया था। उसने पूछताछ में सोनाली को ड्रग देने की बात कबूल भी कर ली थी। इसके बाद गोवा पुलिस ने क्लब को सील कर दिया था।

23 अगस्त को हुई थी सोनाली की हत्या

सोनाली फोगाट की 23 अगस्त को गोवा में मौत हुई थी। उस समय उनका पीए सुधीर और सुधीर का दोस्त सुखविंदर उनके साथ मौजूद थे। गोवा पुलिस ने सोनाली के भाई रिंकू की शिकायत पर सुधीर सांगवान और सुखविंदर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। क्लब संचालक एडविन नुन्स, दत्ता प्रसाद और रमाकांत मासूपा के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

एनजीटी ने कर्लीज क्लब को 15 दिन में गिराने को कहा था

एनजीटी के आदेश में कर्लीज क्लब को गिराने की कार्रवाई 15 दिन में पूरी करने को कहा गया था। एनजीटी ने क्लब का बिजली-पानी का कनेक्शन काटने को भी कहा था। साथ ही आबकारी आयुक्त को क्लब का बार लाइसेंस भी कैंसिल करने को कहा था। अंजुना पंचायत को भी ट्रिब्यूनल की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए थे।

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