पेन कार्ड को आधार से लिंक कराने की तारीख बढ़ी, जानिए कब तक करवा सकेंगे लिंक

नई दिल्ली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने उन लोगों को राहत दी है जिन्होंने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है। आधार कार्ड को पैन से लिंक करने की समय सीमा जो 31 दिसंबर 2019 को खत्म हो रही थी उसे अगले तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है।

 

सीबीडीटी ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पेन) और आधार लिंकिंग की समय सीमा 31 मार्च 2020 कर दी है। बता दें कि यह आठवीं बार है जब सरकार ने आधार को पैन से जोडऩे की समय सीमा बढ़ाई है।

 

इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार को पैन से जोडऩा अनिवार्य है। 1 अप्रैल 2019 से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार-पैन कै लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है।