
कृषि कानूनों के विरोध में किसानों द्वारा 26 जनवरी के दिन निकाली गई ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर व दिल्ली के अंदर हुई हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को अदालत ने जमानत दे दी है।
किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान 26 जनवरी को हुई हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू ने बीती सुनवाई के दौरान(8 अप्रैल) स्वयं को निर्दोष बताते हुए जमानत देने का आग्रह किया था। सिद्धू ने कहा था कि उसे फर्जी तरीके से मामले में फंसाया जा रहा है। वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत पर आपत्ति जताते हुए उसे मुख्य आरोपी बताया था।

दीप सिद्धू के अधिवक्ता ने उनका पक्ष रखते हुए कहा था कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जिससे पता चल सके कि उसने हिंसा के लिए लोगों को भड़काया। उन्होंने कहा कि किसान ट्रैक्टर परेड के लिए किसान नेताओं द्वारा आह्वान किया गया था, दीप सिद्धू तो किसान यूनियन का सदस्य भी नहीं है। इतना ही नहीं सिद्धू ने लाल किला पंहुचने के लिए किसी को भी कोई कॉल भी नहीं किया।