दिल्ली दंगा मामला: पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के भाई समेत 3 आरोपी बरी

नई दिल्ली। दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हुए अदालत ने बड़ा फैसला दिया है। एडिशनल सेशन जज (एएसजे) विनोद यादव ने शाह आलम (पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन का भाई), राशिद सैफी और शादाब को मामले से बरी कर दिया।

स्पेशल कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस तरह की जांच की गई और वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से उसकी निगरानी की कमी साफ तौर पर दर्शाती है कि जांच एजेंसी ने केवल अदालत की आंखों पर पट्टी बांधने की कोशिश की है और कुछ नहीं।

तीनों आरोपियों का बचाव एडवोकेट दिनेश तिवारी ने किया। यह केस पिछले साल 3 मार्च को और दो शिकायतों के आधार पर दर्ज किया गया था। मौजूदा केस की जांच को लेकर कड़ी निराशा जताते हुए एएसजे यादव ने कहा, मामले में जांच एजेंसी ने रिकॉर्ड पर जो सबूत रखे, वे आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए बहुत ही कम हैं। इसलिए अदालत को आरोपियों को बरी करने का पूरा अधिकार है।