कहीं आपके पास नकली जीएसटी बिल तो नहीं

जीएसटी बिल
जीएसटी बिल

इन आसान तरीकों से करें पहचान

नई दिल्ली। आज के दौर में नकली चीजों की जमकर भरमार है। लोगों के समझ में नहीं आता है कि वह जो चीज भी खरीदते हैं, वह असली है या नकली। जीएसटी बिल भी उन्हीं चीजों में से एक है, जिसे कई दुकानदार आजकल नकली दे रहे हैं। दरअसल लोग सामान खरीदते हैं और उसपर जीएसटी भी देते हैं, लेकिन दुकानदार जीएसटी लेने के बावजूद उन्हें नकली बिल थमा देते हैं।

नकली बिल मिलने से हमारी ओर से दिया गया सामान पर जीएसटी सरकार को मिलने के बजाए दुकानदार को मिल जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आम लोग असली और नकली जीएसटी की पहचान कैसे करें। इसी को लेकर आज हम आपको कुछ तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप आसानी से असली और नकली जीएसटी की पहचान कर पाएंगे।

जीएसटी बिल क्या है

जीएसटी बिल
जीएसटी बिल

जब हम किसी आपूर्तिकर्ता या विक्रेता से कोई माल या सेवा लेते हैं तो उसकी ओर से हमें एक जीएसटी बिल दिया जाता है। इस बिल में खरीदार और विक्रेता की पहचान, उत्पाद का नाम, विवरण, खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की मात्रा/आपूर्तिकर्ता का विवरण, खरीद की तारीख, छूट आदि सहित सभी जानकारियां शामिल होती हैं। ये तो रही जीएसटी बिल की जानकारी, अब आपको बताते हैं कि नकली और असली जीएसटी बिल के बीच अंतर कैसे किया सकता है।

कैसे पहचानें नकली जीएसटी बिल

नकली जीएसटी बिल की पहचान करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत होगी। इसके लिए आप बिल पर लिखे इन वाइस नम्बर जीएसटीआईएन और एचएसएन/एसएसी कोड की मदद से बिल के असली या नकली होने की पहचान कर सकते हैं। नीचे दिए गए बिंदुओं से पता चल जाएगा कि ये असली है या फिर नहीं।

  • जीएसटी बिल पर लिखे 15 अंको के जीएसटीआईएन नंबर को डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.जीएसटी.जीओवी.इन पर चेक करें।
  • सप्लायर के वैध नाम और पते का जीएसटी बिल से मिलान करें।
  • ध्यान दें कि जीएसटी बिल पर लिखा गया इन वाइस नम्बर किसी पुराने बिल से कॉपी तो नहीं किया गया है।
  • ये देखें कि जीएसटी बिल में कर राशि सहित सही चालान मूल्य का उल्लेख है या नहीं।

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