
शाहरुख के बेटे आर्यन को अगले दो दिन और जेल में ही रहना होगा। मुंबई सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर 13 अक्टूबर को सुनवाई करने का आदेश दिया है। आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में शनिवार को एप्लिकेशन दायर की थी। आर्यन की पैरवी करने के लिए हिट एंड रन केस में सलमान खान का पक्ष रखने वाले वकील अमित देसाई आर्यन की पैरवी करने के लिए कोर्ट पहुंचे थे।
कोर्ट में देसाई ने कहा कि इस केस में आर्यन एकमात्र शख्स हैं, जिनके पास से कोई रिकवरी नहीं हुई है। देसाई की इस दलील के बाद एनसीबी ने कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। एनसीबी के वकील एसपीपी चिमेलकर ने कहा, आमतौर पर एनसीबी को जवाब दाखिल करने में एक सप्ताह का समय लगता है। देसाई ने जो तथ्य रखे हैं, वे सही नहीं हैं। हम जांच के कागजात भी रिकॉर्ड में रखेंगे। मुझे कम से कम 2-3 दिन का समय दीजिए।

आर्यन के वकील देसाई ने दलील दी कि शुक्रवार को जमानत अर्जी दाखिल होने के बाद एनसीबी के पास जवाब देने के लिए 2 दिन का समय था। इस दौरान वे लगातार गिरफ्तारियां कर रहे थे, जो मीडिया रिपोर्ट्स में देखा जा सकता है। इस पर एनसीबी के दूसरे वकील एसपीपी सेठना ने कहा कि हमें जमानत का आवेदन कल ही मिला था।
इस मामले में कोई अर्जेंसी नहीं है, इसलिए हमने जो 2 दिन का समय मांगा है, वह उचित है। इस पर आर्यन के दूसरे वकील मानशिंदे ने कहा कि यह नॉर्मल केस नहीं है, लेकिन कोर्ट ने इस पर अगली सुनवाई बुधवार यानी 13 अक्टूबर को दोपहर 2.45 बजे करने का आदेश दिया।