पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला एवं अन्य आरोपितों को ईडी का समन

former chief minister Farooq Abdullah
former chief minister Farooq Abdullah

श्रीनगर। श्रीनगर के प्रमुख जिला सत्र न्यायाधीश ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में हुए घोटाले के संदर्भ में दायर एक शिकायत का संज्ञान लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला एवं अन्य आरोपितों को अदालत के सामने 27 अगस्त को पेश होने का समन जारी किया है।

ईडी ने डॉ. फारूक अब्दुल्ला और तीन अन्य लोगों के खिलाफ जेकेसीए में हुए वित्तीय घोटले में धनशोधन की शिकायत दर्ज कराई है। डॉ फारू़क के खिलाफ समन जारी करने से पहले अदालत ने ईडी के वकील एडिशनल सालिसिटर जनरल ताहिर माजिद शमसी का पक्ष सुना। ताहिम माजिद शमसी ने अदालत में डॉ. फारूक एवं अन्य आरोपितों के खिलाफ आवश्यक रिकॉर्ड भी पेश किया। उन्होंने डॉ. फारूक अब्दुल्ला से 31 मई को इसी मामले में ईडी के अधिकारियों द्वारा की गई पूछताछ से जुड़ी जानकारी भी दी।

उन्होंने अदालत को बताया कि जेकेसीए का पहले से ही एक नियमित बैंक खाता होने के बावजूद छह नए बैंक खाते खुलवाए गए ताकि उनमें जेकेसीए के लिए बीसीसीआई द्वारा उपलब्ध कराई जा रही धनराशि को जमा किया जाए और बाद में उक्त राशि को खुर्द बुर्द कर दिया जाएगा। ईडी ने आरोप लगाया कि यह सब जेकेसीए के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. फारुक अब्दुल्ला की मिली भगत और उनके इशारे पर ही हुआ है।