ईडी आज फिर करेगी सोनिया गांधी से पूछताछ

सोनिया गांधी

सुबह 11 बजे ईडी ऑफिस पहुंचेंगी सोनिया गांधी

नई दिल्ली। ईडी आज फिर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ करेगी। ईडी ने सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए सुबह 11 बजे ईडी ऑफिस बुलाया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी ईडी 21 जुलाई को सोनिया गांधी से करीब 3 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। सोनिया गांधी से की जा रही पूछताछ के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता देशभर में प्रदर्शन करेंगे। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता राजघाट पर जाकर मौन प्रदर्शन करेंगे। सोमवार को कांग्रेस कार्यालय में हुई बैठक में प्रदर्शन को लेकर महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों के साथ हाईकमान ने इस पर स्ट्रैटजी बनाई थी।

तीन घंटे में सोनिया से पूछे गए थे 25 सवाल

ईडी सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी से पहले दिन करीब 25 सवाल पूछे गए थे। इनमें नेशनल हेराल्ड से जुड़े ट्रस्ट, 10 जनपथ पर इसकी बैठक जैसे सवाल भी शामिल थे। 3 घंटे की पूछताछ के बाद अधिकारियों ने स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें घर भेज दिया था।

राहुल भी जांच के घेरे में

कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी ईडी नेशनल हेराल्ड केस में पांच बार पूछताछ कर चुकी है। उनसे करीब 40 घंटे तक सवाल-जवाब हुए थे। ऐसा पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को जांच में शामिल होने के लिए पेश होना पड़ रहा है।

क्या है नेशनल हेराल्ड केस?

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने वर्ष 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया था। आरोप के मुताबिक कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जे के लिए यंग इंडियन लिमिटेड, यानी वाईआईएल नाम से आर्गेनाइजेशन बनाया और उसके जरिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, यानी एजेएल का अवैध तरीके से अधिग्रहण कर लिया।

यह है पूरा किस्सा

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2000 करोड़ रुपए की कंपनी को केवल 50 लाख रुपए में खरीदे जाने को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत केस से जुड़े कांग्रेस के अन्य नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की थी। इस मामले में जून 2014 ने कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया। अगस्त 2014 में ईडी ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। दिसंबर 2015 में दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों को जमानत दे दी थी।

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