पूर्व-अग्निवीरों को BSF भर्तियों में मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण

BSF

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ में होने वाली भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके लिए बीएसएफ के जनरल ड्यूटी कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स, 2015 में संसोधन किया है। मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से इसमें बदलाव की जानकारी दी थी। नए नियम 9 मार्च से लागू हो गये है।

गृह मंत्रालय के अनुसार बीएसएफ की भर्तियों में पूर्व-अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी का आरक्षण दिया जाएगा। केन्द्र सरकार पूर्व अग्निवीरों के लिए ऊपरी आयु-सीमा मानदंडों में ढील भी दे रही है। जो इस बात पर निर्भर करेगा कि वे पहले बैच का हिस्सा हैं या बाद के बैचों का हिस्सा हैं।

गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, कॉस्टेबल के पद के लिए पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों को आयु सीमा में पांच साल की छूट रहेगी। जबकि पूर्व अग्निवीरों के बाद के सभी बैचों को उम्र में तीन साल की छूट मिलेगी। इन अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षण से भी छूट मिलेगी।