दल-बदलुओं के खिलाफ छह वर्ष तक चुनाव लडऩे और कोई भी सार्वजनिक पद लेने पर पाबंदी लगाने की गुहार

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर परीक्षण करने का निर्णय लिया है, जिसमें सरकार को गिराने के मकसद से इस्तीफा देने वाले विधायकों पर छह वर्ष तक चुनाव लड़ने और कोई भी सार्वजनिक पद लेने पर पाबंदी लगाने की गुहार लगाई गई है।

चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता जया ठाकुर की इस याचिका पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

पीठ ने उनसे चार हफ्ते में जवाब मांगा है। वकील वरिंदर कुमार शर्मा के जरिये दायर याचिका में कहा गया है कि दलबदलू को विधायिका के मौजूदा कार्यकाल तक किसी भी पारिश्रमिक वाले पद लेने से वंचित किया जाना चाहिए ताकि वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए इस्तीफा देने की भ्रष्ट प्रथा को हतोत्साहित किया जा सके। विधायक व सांसद के चुनाव में सरकारी खजाने पर बोझ पड़ता है, लेकिन वे निजी लाभ के लिए अपनी मर्जी से इस्तीफा दे रहे हैं।