जेडीए स्वामित्व की साढे चार हजार वर्ग गज भूमि को कराया अतिक्रमण मुक्त

तीन बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को किया विफल

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गुरूवार को प्रभावी कार्रवाई करते हुए जेडीए स्वामित्व की करीब 4500 वर्गगज बेशकीमती भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। निजी खातेदारी की करीब 03 बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी का पूर्ण ध्वस्तीकरण कर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। साथ ही गैर मुमकिन आम रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-13 के क्षेत्राधिकार एक्सप्रेस हाईवे पर सफेदा फॉर्म हाऊस के सामने मुख्य सड़क से लगती हुई खसरा नं. 255/691 जेडीए स्वामित्व की करीब 4500 वर्गगज बेशकीमती भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा-अतिक्रमण कर चार दीवारियों का निर्माण किया जा रहा था; जिसे उपायुक्त जोन-13 के राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर हटवाया जाकर जेडीए स्वामित्व की बेशकीमती भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उक्त अतिक्रमण मुक्त भूमि की अनुमानित कीमत करीब 04 करोड रूपये है।

जेडीए द्वारा जोन-13 के क्षेत्राधिकार सीकर रोड़ ग्राम-मोटू का बांस में करीब 03 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बाजरे के खेतो के बीचो-बीच बिना भू-रूपान्तरण कराये बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बनाई जा रही ग्रेवल सड़के, व अन्य अवैध निर्माण को जोन-13 के राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्ण ध्वस्त किया जाकर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।

कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने व गैर कृषि उपयोग किये जाने के कारण संबंधित निजी खातेदारों के विरूद्ध धारा 175 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर खातेदारी सरकार के नाम करने के सबंध में विधिसम्मत कार्यवाही हेतु जोन उपायुक्त-13 को लिखा गया है। संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का नियमानुसार खर्चा-वसूली व अवैध कॉलोनी बसाने वाली सोसायटियों के विरूद्ध रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग को नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही हेतु लिखे जाने की कार्यवाहियॉ सुनिश्चित की जा रही हैं ताकि प्रभावी विधिसम्मत कार्यवाहियों से अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास की प्रवृति पर प्रभावी अकंुश स्थापित हों। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-13, 12 व प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनिकी शाखा की मदद से प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।

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