गुलशन कुमार मर्डर केस : बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोषी दाऊद मर्चेंट की सजा को कोर्ट ने बरकरार रखा

गुलशन कुमार मर्डर केस में आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। फिल्म संगीत इंडस्ट्री के दिग्गज गुलशन कुमार मर्डर केस में एक दोषी अब्दुल रऊफ उर्फ दाऊद मर्चेंट की सजा को कोर्ट ने बरकरार रखा है।

आपको बता दें कि अब्दुल रऊफ अंडरवल्र्ड दाऊद इब्राहिम का साथी है। सेशन कोर्ट की ओर से भी उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि वो किसी भी तरह की उदारता का हकदार नहीं है क्योंकि वह पहले भी पैरोल के बहाने बांग्लादेश भाग गया था।

मिल रही जानकारी के मुताबिक राशिद मर्जेंट को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। सेशन कोर्ट ने उसे बरी कर दिया था। राशिद मर्जेंट अब्दुल रऊफ का भाई है। आपको बता दें कि टी-सीरीज के मालिक गुलशन कुमार का 12 अगस्त 1997 को मुंबई के जुहू इलाके में मर्डर कर दिया गया था। एक मंदिर के बाहर उन्हें 16 गोलियां मारी गई थी। गुलशन कुमार के मर्डर केस में अंडरवल्र्ड का नाम खुलकर सामने आया था।

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