सांसद दीया कुमारी के खिलाफ अवमानना कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

हाईकोर्ट ने पूर्व राजपरिवार सदस्य व सांसद दीया कुमारी के खिलाफ जमवाय माता मंदिर के पुजारी को पूजा-पाठ से रोकने के मामले में अवमानना कार्रवाई करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस प्रकाश गुप्ता ने यह निर्देश दीया कुमारी व अन्य की याचिका पर दिया।

हाईकोर्ट के समक्ष इस मामले में नरेन्द्र सिंह और दीया कुमारी सहित पांच लोगों ने याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट से राहत केवल दीया को ही मिल पाई है। दीया के अधिवक्ता सुदेश बंसल ने बताया कि भगवती प्रसाद ने निचली अदालत के समक्ष पेश अवमानना अर्जी में दावा किया है कि कोर्ट ने 4 अक्टूबर 2017 को ओसरे के अनुसार पूजा करने के आदेश देते हुए उसके पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया था, जबकि मूल दावे और अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में याचिकाकर्ता पक्षकार ही नहीं थे।

इसके बावजूद निचली अदालत ने गत 18 जनवरी को अवमानना अर्जी पर अन्य लोगों के साथ ही प्रार्थियों को भी अवमानना के नोटिस जारी कर दिए। नोटिस की तामील के बाद प्रार्थिया ने अवमानना याचिका में खुद के गलत रूप से शामिल करने की बात कही, लेकिन निचली कोर्ट ने उसकी अर्जी खारिज कर दी।

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