राशन सामग्री की होम डिलीवरी की जाएगी: केके शर्मा

केके शर्मा,Tonk District Collector KK Sharma
केके शर्मा,Tonk District Collector KK Sharma

टोंक। जिला मजिस्टे्रट केके शर्मा ने कोविड-19 के संक्रमण एवं इसके प्रसार को रोकने की दृष्टि से टोंक जिले में नगर परिषद, नगर पालिका क्षेत्र में घोषित लॉक डाउन व कफ्र्यू के दौरान राशन सामग्री की घर-घर आपूर्ति के लिए उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देश प्रदान किए है।

जिला मजिस्टे्रट ने बताया कि उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना के उपभोक्ताओं को राषन सामग्री की होम डिलेवरी ही की जाएगी। इसके लिए उचित मूल्य दुकानदार स्वयं के स्तर पर डिलेवरी बॉय व वाहन (हाथ ठेला,रिक्षा,ईरिक्षा,टेम्पों,टेक्टर,पिकअप) की व्यवस्था की जाएगी।

केके शर्मा ने राशन सामग्री की होम डिलीवरी के दिए निर्देश

जिनके पास जारी किए जाऐंगे। उचित मूल्य दुकानदारों को पास के लिए आवेदन करने की आवष्यकता नही होगी। जिला रसद कार्यालय द्वारा उचित मूल्य दुकानदारों से हेल्पर,डिलेवरी बॉय,वाहन चालक व वाहन की सूचना प्राप्त कर पास जारी किया जाएगा।

जिला मजिस्टे्रट ने बताया कि सभी दुकानदार जिस क्षेत्र में अगले दिन होम डिलेवरी करेंंगे उनका बारदाना एक दिन पहले घर से लेकर आकर पैकेट तैयार कर उस पर उपभोक्ता का नाम अंकित करेंगे तथा अगले दिन होम डिलेवरी करेंगे। जिले के कोरोना प्रभावित एपी सेन्टर क्षेत्र में राषन डीलर एफसीआई से प्राप्त बारदाना का प्रयोग करेंगे तथा उपभोक्ताओं के पैकेट तैयार कर होम डिलेवरी करेंगे।

जिला मजिस्टे्रट ने बताया कि उचित मूल्य दुकानदार घर-घर राषन सामग्री आपूर्ति के दौरान सामाजिक दूरी एवं सम्पर्क रहित आदान प्रदान के मेडिकल एडवाइजरी का पालन करेंगे। उचित मूल्य दुकानदार, डिलेवरी बॉय एवं वाहन चालक सेनेटाइजर साथ रखेगा,मास्क एवं दस्ताने पहनकर सामान की उचित दूरी से आपूर्ति करेगा।

केके शर्मा ने डिलेवरी बॉय की व्यवस्था की बात कही

आवष्यक वस्तुओं के परिवहन में लगे हुए पास युक्त वाहनों को विंडस्क्रीन या सामने बोर्ड पर कोविड-19 खाद्य सुरक्षा गेहूं आपूर्ति लिखा हुआ स्टीकर लगाना होगा। संबंधित थानाक्षेत्र के पुलिस अधिकारी/कर्मचारी व्यवस्था एवं कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को ध्यान में रखते हुए अपना सहयोग करेंगे।

जिला मजिस्टे्रट ने बताया कि इस कार्य में लगे हुए सभी व्यक्ति भारत सरकार,राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी की गई एडवाइजरी का पूर्ण पालन सुनिष्चित करेंगे। होम डिलेवरी की आपूर्ति की मॉनिटरिंग के लिए नियुक्त किए गए कार्मिक आवंटित क्षेत्र में होम डिलेवरी की आपूर्ति में आने वाली समस्याओं का समाधान करेंगे।

आदेषों की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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भण्डारण के लिए उपयोग में लिए जा रहे गोदामों की घोषणा करें
टोंक । जिला कलेक्टर के.के.शर्मा ने राजस्थान आवष्यक वस्तुएं (गोदाम की घोषणा) आदेष 2020 के खण्ड & के उपखण्ड 1 के अनुसरण में आदेष में वर्णित अनुसूची में शामिल आवष्यक वस्तुओं के थोक विक्रेताओं को आदेष जारी किए है। उन्होंने बताया कि आदेष जारी करने कि तिथि से पांच दिवस की अवधि में भण्डारण के लिए उपयोग में लिए जा रहे गोदाम/गोदामों की घोषणा अधिकृत पदाधिकारियों के समक्ष किया जाना सुनिष्चित करें। इस आदेष के उल्लंघन की स्थिति में आवष्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।