एक जनवरी से बढ़ेगी महंगाई, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की दरें बढ़ा दी हैं

5 करोड़ रुपए की जीएसटी में गड़बड़ी की तो जाना होगा जेल

कोटा। अब किसी भी व्यापारी ने 5 करोड़ की जीएसटी में जरा भी गड़बड़ी की तो उसे सीधे जेल जाना पड़ेगा। इसलिए व्यापारी समय पर रिटर्न भरें क्योंकि समय पर रिटर्न जमा नहीं करने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ भी नहीं मिलेगा। यह कहना है टैक्स एक्सपर्ट्स का। रविवार को टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से इनकम टैक्स और जीएसटी पर सेमिनार हुई।

सीए और टैक्स एडवोकेट्स ने कहा कि इनकम टैक्स की सर्च के दौरान पाई गई अवैध इनकम पर 138 प्रतिशत तक टैक्स देना पड़ेगा। साथ ही अगर सिर्फ सर्वे हुआ है तो अवैध इनकम पर 78 प्रतिशत इनकम टैक्स देना पड़ेगा।

जयपुर के सीए आयुष गुप्ता ने बताया कि 1 जनवरी से टैक्सटाइल सहित विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की दर बढ़ा दी गई है, जिससे व्यापक महंगाई बढऩे वाली है। अब सरकारी ठेकों पर भी 12 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत टैक्स वसूल किया जाएगा। जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते समय यह ध्यान रखना होगा।

टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एड. राजकुमार विजय ने कहा कि कारोबारियों को अपने टैक्स ईमानदारी से भरना चाहिए, क्योंकि जीएसटी के अंदर 5 करोड़ रुपए से अधिक कर चोरी करने पर जेल में जाने के कड़े प्रावधान हैं। इसमें किसी प्रकार की रियायत नहीं बरती जाएगी। रिटर्न समय पर नहीं भरने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं लिया जा सकता।

जयपुर के सीए पीसी परवाल ने बताया कि इनकम टैक्स की सर्च के दौरान पाई गई अवैध इनकम पर 138 प्रतिशत तक टैक्स देना पड़ेगा। साथ अगर सिर्फ सर्वे हुआ है तो अवैध इनकम पर 78 प्रतिशत इनकम टैक्स देना पड़ेगा। पार्टनरशिप फर्म के मामलों में पार्टनर की पूंजी के बराबर संपत्ति या नकद देने पर कोई टैक्स नहीं है, परंतु उससे ज्यादा भुगतान करने पर टैक्स देना पड़ेगा। जयपुर के सीए राकेश सोमानी ने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास करदाता की सभी सूचनाएं होती हैं।

यह भी पढ़ें-सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे : जाटव