अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट को अब प्रवासी भारतीय करा सकेंगे रिन्यू

ऐसे भारतीय जिनके अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (IDP) की वैधता विदेश में रहते हुए खत्म हो गई थी, अब वे उन्हें विदेशों से ही रिन्यू (नवीनीकृत) करा सकते हैं। नई व्यवस्था 15 फरवरी से लागू होगी।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उन भारतीय नागरिकों के लिए आईडीपी जारी करने की सुविधा प्रदान करने के लिए सात जनवरी 2021 को एक अधिसूचना जारी की है, जिनका ड्राइविंग परमिट विदेश में रहते हुए समाप्त हो गया है। 
मंत्रालय ने रविवार को बताया कि जब देश के नागरिक विदेश में हों और उनकी आईडीपी समाप्त हो जाए, तो इसके नवीकरण के लिए कोई तंत्र नहीं था। 

अब, इस संशोधन के साथ, यह प्रस्तावित किया गया है कि भारतीय नागरिक विदेशों में भारतीय दूतावासों / मिशनों के माध्यम से नवीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, जहाँ से ये आवेदन भारत में VAHAN पोर्टल पर जाएँगे, जिन्हें संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) द्वारा विचार किया जाएगा। आईडीपी संबंधित आरटीओ द्वारा विदेश में रह रहे नागरिक को उनके पते पर भेजा जाएगा। 

मंत्रालय ने कहा कि यह भारत में आईडीपी के लिए अनुरोध करने के समय मेडिकल सर्टिफिकेट और वैध वीजा की शर्तों को भी हटा दिया गया है। 

नई व्यवस्था को शुरू करने के पीछे सोच यह है कि जिस नागरिक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, उसे दूसरे मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।