जेडीए: तेरह बीघा सरकारी भूमि को कराया अतिक्रमण मुक्त

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दो बीघा कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी को किया ध्वस्त
दो अवैध व्यावसायिक गोदामों को पूर्णतः ध्वस्त किया

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-14 में जविप्रा स्वामित्व की करीब 13 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। जोन-13 में निजी खातेदारी की करीब दो बीघा भूमि पर बसाई गई नवीन अवैध कॉलोनी को पूर्णत ध्वस्त किया गया। साथ ही निजी खातेदारी की कृषि भूमि पर बनाये गये दो अवैध व्यावसायिक गोदामों को भी प्रारम्भिक स्तर पर पूर्णतः ध्वस्त किया गया।

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-14 के क्षेत्राधिकार तहसील सांगानेर ग्राम पंचायत विधानी के ग्राम विमलपुरा में अवस्थित खसरा नं 365 व 377 जविप्रा स्वामित्व की करीब 13 बीघा तालाबी-सरकारी भूमि पिछले 35 वर्षों से कब्जा अतिक्रमण कर टीनशेडनमा कमरे, बास तिरपाल की झोपडीयाँ, तारबंदी, पशुओं के बाड़े इत्यादि अवैध निर्माण कर अवैध कब्जा अतिक्रमण रखा था जिसकी अतिक्रमण प्रफोर्मा रिपोर्ट जोन से प्राप्त की जाकर दिनांक 15.03.2022 से 24.03.2022 को धारा 72 जेडीए एक्ट के नोटिस दिये जाकर सम्बन्धित को अतिक्रमण हटाने हेतु पाबंद किया गया था. नोटिस का जवाब प्राप्त होने पर जोन से विधिक परीक्षण करवाया गया जो असंतोष जनक पाये जाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर सम्बिधित अतिकर्मियों को कई बार अवैध कब्जे स्वयं द्वारा हटा लेने हेतु पाबंद किया जाता रहा लेकिन अवैध कब्जे नही हटाने पर जोन-14 के राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा आज दिनांक (31.10.2022 को जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णत हटवाया जाकर जविप्रा स्वामित्व की तलामी सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।

जेडीए द्वारा जोन-13 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम लक्ष्मीनारायणपुरा में करीब 02. बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के विगत दिपावली अवकाश के दिनो में मौका पाकर रातों-रात बनायी गयी प्रेवल रोड बाउण्ड्रीवाल एवं अन्य अवैध निर्माण करने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारम्भिक स्तर पर ही जोन-13 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बनाने के प्रयास को विफल किया गया संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का नियमानुसार खर्चा वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

इसी प्रकार जोन-13 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित भगवान बलराम गौण सब्जी मण्डी व दिल्ली-अजमेर एक्सप्रेस हाईवे के पास ग्राम बढारणा में सरकारी स्कूल के पीछे निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के विगत दिपावली अवकाश के दिनो में मौका पाकर रातों-रात अवैध रूप से 500-500 वर्गगज में 02 अवैध व्यवसायिक गोदाम हेतु टीनशेड लगाकर बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण करने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारम्भिक स्तर पर ही जोन-13 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया गया संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का नियमानुसार खर्चा वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-13, 02 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।