जोधपुर: 50 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक

जोधपुर 31 मार्च तक तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया

जोधपुर। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने जिले में कोरोना-19 वायरस के संक्रमण की संभावना को देखते हुए रोकथाम एवं बचाव के लिए सार्वजनिक स्थलों पर 31 मार्च तक तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है।

उन्होंने नगर निगम आयुक्त, उपायुक्त पुलिस मुख्यालय, पूर्व, पश्चिम एवं समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट को कहा कि ऐसे किसी आयोजन की अनुमति प्रदान नहीं करें तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि पूर्व में इस प्रकार की कोई अनुमति प्रदान की गई है तो उसे तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाये।

जिले में सार्वजनिक स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्र होते है तो उन्हें समझाईश कर एकत्र नहीं होने दिया जाए। आदेश की अवहलेना पर संबंधित संस्था, आयोजकों पर आई पी सी की धारा 188 के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

पर्यटन स्थल, संग्रहालय, ऐतिहासिक स्मारक, किले, हटवाडे, पार्क, खेल मैदान, चिडिया घर, सार्वजनिक मेले, स्वीमिंग पुल, संास्कृतिक एवं सामाजिक केन्द्र आदि पर 50 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने प्रतिबंध लगाया गया है।

यह भी पढ़ें- कैट एवं मारवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने केन्द्रीय वित्त मंत्री को लिखा पत्र

खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र 30 तक बंद- मुख्यमंत्री जन संपर्क प्रकोष्ठ द्वार जारी नोट के अनुसार कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा निर्णय के तहत एवं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर के आदेशानुसार राज्य के समस्त क्षेत्रीय तथा जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र पर जिम एवं विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण केन्द्र 30 मार्च तक बंद रहेंगे।

जिला खेल अधिकारी गोविन्द सिंह परिहार ने बताया कि इस अदेश की पालना में जोधपुर में श्री उम्मेद राजकीय स्टेडियम, बरकतुल्लाह खान स्टेडियम एवं चैनपुरा इंडोर स्टेडियम में संचालित होने वाले विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण केन्द्र एवं जिम 30 मार्च बंद रहेंगे तथा सभी प्रशिक्षक कार्यालय में अपनी नियमित उपस्थिति देंगे।

केमिकल से सफाई करने के निर्देश- कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने जिले के सभी कार्यालयाध्यक्षों एवं प्रभारी अधिकारियों को उनके अधीन राजकीय कार्यालयों, अद्र्ध सरकारी कार्यालयों , समस्त चिकित्सा संस्थानों(राजकीय एवं निजी) में 1 प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराइड से फर्श, रेलिंग, कुर्सियों, दरवाजों, अलमारियों के हत्थे, मेज, सीढियों आदि पर रोजाना कम से कम दो से तीन बार पोछा लगवाना सुनिश्चित करने के आदेश दिए है।

मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार इन परिसरों में प्रतिदिन राज्यकर्मियों, आमजन, रोगी, रोगी परिजन का आना-जाना होता है एवं व्यक्ति से व्यक्ति में कोरोना वायरस के संक्रमण की अंाशका रहती है। इनमें समुचित साफ-सफाई से वायरस संक्रमण की आशंका को न्यूनतम किया जा सकता है।