
सुप्रीम कोर्ट में ईडी पेश करेगी पूरक चार्जशीट, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को भी बनाया जाएगा आरोपित
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को सलाह दी है कि आम तौर पर जांच अधिकारी को तब तक गिरफ़्तारी नहीं करनी चाहिए, जब तक उसके पास दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत न हों और यही मानक होना चाहिए।
दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान शुकवार को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो आज पूरक चार्जशीट दाखिल करने जा रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद को आरोपित बनाया जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आपके पास सबूत हैं लेकिन आम तौर पर जांच अधिकारी को तब तक गिरफ़्तारी नहीं करनी चाहिए, जब तक उसके पास दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत न हों। यही मानक होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा: सिसोदिया को आप केजरीवाल मामले से कैसे अलग करते हैं
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू से पूछा कि मामले में आरोपित मनीष सिसोदिया को आप केजरीवाल मामले से कैसे अलग करते हैं। तब राजू ने मनीष सिसोदिया की भूमिका पर दलील देते हुए गोवा चुनाव का जिक्र किया, जिसमें शराब कंपनियों से नकदी ली गई और गोवा चुनाव में खर्च की गई। उन्होंने कहा कि हमारे पास साक्ष्य हैं कि हवाला के जरिए धन का लेन-देन हुआ। हम पूरक चार्जशीट भी दाखिल कर रहे हैं। उसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल भी आरोपित हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत , 21 को सुनवाईउधर, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। सोरेन की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वह 2 जून को सरेंडर कर देंगे, लेकिन सुनवाई के दौरान ईडी ने इसका विरोध किया। मामले की अगली सुनवाई 21 मई को होगी।
ईडी ने कहा: गिरफ्तारी चुनाव तारीखों की घोषणा से पहले हुई
सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी से पूछा कि सोरेन ने यह अर्जी चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत के लिए दी है, इस पर आपका रुख क्या है। इस पर ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने सोरेन को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी चुनाव घोषित होने से काफी पहले हुई थी।