वर्चूअल (ऑनलाईन) माध्यम से ली मीटिंग

सीकर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 11सितम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर ज्ञान प्रकाश गुप्ता द्वारा सीकर मुख्यालय स्थित न्यायिक अधिकारिगण के साथ व्यक्तिश: एवं तालुका स्थित समस्त न्यायिक अधिकारिगण के साथ वर्चूअल (ऑनलाईन) माध्यम से मीटिंग ली गयी।

जिसमें सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुमन सहारण व नोडल, अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत प्रेमराज सिंह चन्द्रावत एवं सीकर न्यायक्षेत्र स्थित समस्त अधिकारिगण उपस्थित रहें। अध्यक्ष द्वारा 11 सितम्बर को ऑफलाईन के साथ-साथ ऑनलाईन माध्यम से आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में धारा 138 एन.आई.एक्ट, सिविल, एम.ए.सीटी., पारिवारिक आदि राजीनामे से निस्तारण योग्य अधिकाधिक प्रकरणों चिन्हितकरण किया जाने पक्षकारान् व अधिवक्तागण को शीघ्र सूचित कर लोक अदालत के माध्यम से अपने न्यायालय में लंबित प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में निर्देशित किया गया। साथ ही प्रकरणों की प्री-काउंसलिंग के संबंध में विचार-विमर्श किया गया।

आज को वर्चुअली वेबेक्स के माध्यम से नारी सम्मान सुरक्षा व गौरव विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकुल गहलोत ने बताया कि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 के अन्तर्गत स्त्री का अपनी सम्पदा एवं स्त्रीधन पर सम्पूर्ण अधिकारी हैं।

स्त्री सम्पदा वह हैं जो उसने अपने कौशल से स्वयं अर्जित की हों। पुत्री का अपनी पिता की सम्पतियों में पुत्र अर्थात् अपने भाई के समान हक हैं तथा स्त्री अपने स्व अजिर्त अथवा स्त्रीधन के रूप में प्राप्त सम्पति की वसीयत किसी के भी पक्ष में कर सकती हैं। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत संयुक्त कुटुम्ब सम्पति में से भी स्त्री को हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार हैं।

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