नगर निगम के अधिकारी पहले देते है विवाह की शुभकामनाएं, फिर करते है कोरोना की समझाइश

जयपुर में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में कोई कमी नहीं आई है। यहां कोरोना के संक्रमणों को रोकने के लिए गृह विभाग ने नवंबर महीने में एक आदेश जारी कर दिया था जिसमें सबसे अहम बात यह कि मैरिज गार्डन में वैवाहिक कार्यक्रमों में सिर्फ 100 सदस्य ही मौजूद रह सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई कर जुर्माना वसूला जाएगा।

इसी कड़ी में कोविड गाइडलाइन के नियमों की पालना के लिए जागरूकता लाने के लिए जयपुर नगर निगम हैरिटेज की प्रर्वतन शाखा ने अनूठी पहल शुरू की है। नगर निगम की प्रवर्तन शाखा के कर्मचारी शहर में विवाह स्थलों पर जाकर पहले वर-वधू पक्ष के पारिवारिक सदस्यों और खुद दुल्हा दुल्हन से मुलाकात कर उन्हें विवाह की शुभकामनाएं दे रहे हैं।

वहीं, इसी पत्र में बधाई के साथ ही गाइडलाइन के नियमों की पालना करने की भी अपील की गई है। हैरिटेज नगर निगम के डिप्टी एसपी इस्लाम खान ने बताया कि उनकी टीम के सबइंस्पेक्टर नवनीत भारद्वाज और अन्य कर्मियों ने विवाह स्थलों पर जाकर यह बधाई पत्र सौंपा। वर-वधू पक्ष को बधाई दी। साथ ही समझाया कि वे कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी नियमों की पालना करें।

सबइंस्पेक्टर नवनीत भारद्वाज ने बताया कि बधाई पत्र में विवाह स्थलों पर मास्क लगाकर रखने, 100 से ज्यादा लोगों के मौजूद नहीं होने, मुख्य द्वार पर सभी के हाथ सैनेटाइज करने, नो मास्क- नो एंट्री का बोर्ड मैरिज गार्डन के गेट पर लगाकर रखने तथा साफ सफाई रखने के अलावा विवाह स्थल में आयोजित कार्यक्रम की अनुमति की सूचना नगर निगम के संबंधित जोन में उपलब्ध करवाने की बात कही गई है। वहीं, यह भी लिखा गया है कि नियमों की पालना नहीं करने पर राजस्थान महामारी एक्ट 2020 तथा राजस्थान नगर पालिका एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।

राजस्व अधिकारी टीना शर्मा ने बताया कि कोविड गाइड लाइन के नियमों की पालन नहीं करने पर बालाजी मैरिज गार्डन, नारायण वाटिका और राम पैराडाइज विवाह स्थलों पर कार्रवाई करते हुए संचालकों से पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना वसूला गया।