देश की 1 लोकसभा और 5 विधानसभा सीटों पर 6 अक्टूबर को होगा उपचुनाव, 9 को आएंगे नतीजे

चुनाव आयोग ने चार राज्यों की पांच विधानसभा सीटों और असम की एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। मतदान 6 अक्टूबर को होगा, जबकि मतगणना के बाद 9 अक्टूबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। आयोग ने ईवीएम और वीवीपैट से मतदान कराने के साथ आदर्श आचार संहिता लागू करने की भी जानकारी दी है।

  • उपचुनाव के लिए 6 अक्टूबर को होगा मतदान।
  • लोकसभा और विधानसभा सीटों के नतीजे 9 अक्टूबर को आएंगे।
  • ईवीएम-वीवीपैट से मतदान और आचार संहिता के नियम लागू रहेंगे।

Bypolls on October 6, Results on October 9 : भारत निर्वाचन आयोग ने चार राज्यों की पांच विधानसभा सीटों और असम की एक लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग के मुताबिक सभी सीटों पर 6 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 9 अक्टूबर को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे।

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चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत 9 सितंबर को गजट अधिसूचना जारी होने के साथ होगी। उम्मीदवार 16 सितंबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। अगले दिन यानी 17 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 19 सितंबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे।

असम की नगांव लोकसभा सीट सांसद प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर मौजूदा मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के इस्तीफे के कारण उपचुनाव कराया जा रहा है। रेजीनगर सीट भी इस्तीफे के बाद रिक्त हुई है।

इसके अलावा तमिलनाडु की मदुरंतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों तथा पुडुचेरी की थट्टनचावडी विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। इन सीटों पर होने वाले मतदान के लिए आयोग ने तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

चुनाव आयोग के अनुसार सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। आयोग का कहना है कि पर्याप्त संख्या में मशीनें उपलब्ध हैं और मतदान प्रक्रिया को सुचारू तरीके से पूरा कराने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

मतदाता सूची को लेकर भी आयोग ने स्थिति स्पष्ट की है। चारों राज्यों में मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया नामांकन की अंतिम तारीख तक जारी रहेगी। पात्र मतदाताओं से प्राप्त आवेदनों को निर्धारित नियमों के तहत सूची में शामिल किया जाएगा।

उपचुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही संबंधित विधानसभा क्षेत्रों वाले जिलों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। चुनाव प्रचार के दौरान नियमों का पालन करना सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए जरूरी होगा।

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आयोग ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। ऐसे उम्मीदवारों को प्रचार अवधि में तीन अलग-अलग मौकों पर समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के जरिए अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। उन्हें उम्मीदवार बनाने वाले राजनीतिक दलों को भी अपनी वेबसाइट के साथ समाचार पत्रों और टीवी चैनलों पर यह जानकारी तीन बार प्रकाशित करनी होगी।

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