सम्पत्तियों पर कुर्की की हुई कार्रवाही तो पड़ोसियों ने भी जमा कराया बकाया टैक्स

2007 से बकाया चल रहा था यूडी टैक्स, 10 सम्पत्तियां कुर्क

जयपुर
मोतीडूंगरी जोन की राजस्व टीम द्वारा शुक्रवार को यूडी टैक्स बकायादारों की सम्पत्तियों पर कुर्की की कार्रवाही की गई। सम्पत्तियों के आस-पास रहने वालों ने कार्रवाही होते देख अपने प्रतिष्ठानों/भवनों का बकाया यूडी टैक्स मौके पर ही जमा करा दिया। उपायुक्त मोतीडूंगरी जोन सुरेश चौधरी ने बताया कि राजस्व निरीक्षक युवराज मीणा के नेतृत्व में 10 सम्पत्तियों पर कार्रवाही की गई।मालवीय नगर सेक्टर ए के प्लॉट नम्बर-628 पर 1.18 लाख, टोंक रोड स्थित छपाई कारखाना पर 1.46 लाख, टोंक रोड स्थित मारूति सर्विस सेन्टर पर 63 हजार 806, गोपाल पुरा बाईपास स्थित छपाई फैक्ट्री पर 1 लाख 6 हजार, मोजी कॉलोनी के मकान नम्बर 30 पर 1.24 लाख, मालवीय नगर सेक्टर ए के प्लॉट नम्बर 630 पर 2 लाख 8 हजार, अनिता कॉलोनी के प्लॉट नम्बर 25-ए पर 89924, मकान नम्बर 3 मालवीय नगर सेक्टर ए पर 1.29 लाख, प्लॉट नम्बर 632 पर 1.18 लाख तथा होटल हर्ष पर 1.44 लाख यूडी टैक्स बकाया चल रहा था। इन 10 सम्पत्तियों मे से 9 सम्पत्तियों पर वर्ष 2007 से ही यूडी टैक्स बकाया चल रहा था। कुर्की की कार्रवाही होने के साथ ही सात सम्पत्तिधारकों ने मौके पर ही टैक्स जमा करा दिया। इन सम्पत्तियों पर कार्रवाही होती देख आस-पडोस के यूडी टैक्स बकायादारों ने मौके पर ही यूडी टैक्स जमा कराया। इस तरह एक कार्य दिवस में मोतीडूंगरी जोन में लगभग 31 लाख रू का राजस्व प्राप्त हुआ। खाली सम्पत्तियों पर भी होगी कार्रवाही- उपायुक्त राजस्व नवीन भारद्वाज ने बताया कि शहर की खाली सम्पत्तियों की भी लिस्टिंग कराई जा रही है। जिन सम्पत्तियों पर यूडी टैक्स बकाया है उन्हे कुर्क कर निगम राजस्व वसूली करेगा। छूट का लाभ देने के लिए शनिवार-रविवार को भी खुलेंगें कार्यालय- सरकार द्वारा यूडी टैक्स, हाउस टैक्स एवं लीज राषि में छूट के लिए चलाई जा रही एमनेस्टी स्कीम का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग उठा सके। इसलिए 28 व 29 दिसम्बर को भी निगम के सभी जोन कार्यालय खुले रहेंगें। अतिरिक्त आयुक्त अरूण गर्ग ने इस सम्बन्ध मे आदेश जारी किये है।

  • छूट में केवल 4 दिन शेष
    द्य 31 दिसम्बर 2019 तक सम्पूर्ण बकाया हाउस टैक्स एकमुष्त जमा कराने पर हाउस टैक्स की राषि पर 50 प्रतिषत और पेनल्टी पर शत-प्रतिषत छूट।
  • वर्ष 2019-20 तक का बकाया यूडी टैक्स 31 दिसम्बर 2019 तक एकमुष्त जमा कराने पर ब्याज व पेनल्टी में शत-प्रतिषत छूट।
  • वर्ष 2011-12 से पूर्व का बकाया यूडी टैक्स एकमुष्त जमा कराने पर उस अवधि के यूडी टैक्स में ब्याज पेनल्टी की छूट के साथ मूल बकाया में 50 प्रतिषत की छूट।
  • 31 दिसम्बर 2019 तक बकाया लीज राषि एकमुष्त जमा कराने पर देय ब्याज में शत-प्रतिषत छूट।