सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं, अंतरिम जमानत से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट
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अब 23 अगस्त को होगी सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को शराब नीति केस से जुड़े ष्टक्चढ्ढ केस में केजरीवाल की 2 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। पहली याचिका- सीबीआई मामले में अंतरिम जमानत को लेकर थी। कोर्ट ने जमानत देने पर इनकार कर दिया। दूसरी याचिका-सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ थी। जिस पर कोर्ट ने जांच एजेंसी को नोटिस जारी करके 23 अगस्त तक जवाब मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही जमानत याचिका के लिए निचली अदालत जाने को कहा था।

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शराब नीति केस में केजरीवाल के खिलाफ ईडी और सीबीआई का केस चल रहा है। श्वष्ठ मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। वहीं सीबीआई केस में वह जेल में बंद हैं। सीबीआई ने 26 जून को शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोपों पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल की जमानत याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां ने सुनवाई की। केजरीवाल की तरफ से एडवोकेट एएम सिंघवी कोर्ट में पेश हुए।

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