अब एसबीआई होम लोन इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते है

इसके लिए आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा

नई दिल्ली। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को ऑनलाइन कई सुविधाएं उपलब्ध करा रखी हैं इन्ही में से एक है होम लोन इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन लेने की। यानी अगर आपका एसबीआई में होम लोन चल रहा है और आपको इसका इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए तो इसके लिए बैंक ब्रांच नहीं जाना पड़ेगा। होम लोन ग्राहक आसानी से होम लोन इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं।

क्या काम आता है इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट?

होम लोन इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट का मुख्य रूप से इस्तेमाल होम लोन के ब्याज पर मिलने वाले इनकम टैक्स डिडक्शंस को क्लेम करने के लिए होता है। इसे डाउनलोड करने के लिए आपकी एसबीआई नेट बैंकिंग चालू होना जरूरी है।

कैसे करें डाउनलोड

एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग के पर्सनल बैंकिंग सेक्शन में लॉग इन करें।
अब ई-सर्विसेज को सिलेक्ट करें।
इसके बाद ‘माई सर्टिफिकेट्स विकल्प का चुनाव करें।
अब सामने आए कई विकल्पों में होम लोन इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट (प्रोविजनल) और एक्चुअल होम लोन इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट शामिल हैं।
दोनों में से जिस तरह का सटिफिकेट चाहिए, उस विकल्प को सिलेक्ट करें।
होम लोन अकाउंट नंबर सिलेक्ट कर सबमिट करें।
इसके बाद आपके सामने प्रोविजनल या एक्चुअल होम लोन इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट शो होगा. इसे सबसे आखिर में ‘व्यू/डाउनलोड विकल्प के जरिए डाउनलोड किया जा सकता है।
यह सर्टिफिकेट पीडीएफ या एचटीएमएल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।

होम लोन पर मिलता है इनकम टैक्स छूट का लाभ

ज्यादातर घर खरीदार होम लोन पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी और 24बी के भीतर मिलने वाले टैक्स बेनेफिट के बारे में जानकारी होती है। लोन लेने वाला व्यक्ति सेक्शन 24बी के तहत ब्याज को हर साल 2 लाख रुपए तक डिडक्शन की तरह ले सकता है जबकि प्रिंसिपल अमाउंट पर सेक्शन 80सी के भीतर साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की डिडक्शन मिलती है।