अब पहले की तरह खुलेंगे बाजार, कोरोना के शून्य केस

दीपावली से पहले सरकार व प्रशासन ने दी छूट, अलवर में रात 10 बजे तक खुल सकेंगे बाजार

अलवर । कोविड-19 संक्रमण में कमी एवं कोरोना के पॉजिटिव मामलों में निरन्तर गिरावट के कारण सरकार व प्रशासन ने अब बाजार रात 11 बजे तक खोले जाने की छूट दे दी है। अलवर जिले में प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से अगले दिन प्रात: 5 बजे तक जन अनुशासन कफ्र्यू रहेगा। पिछले दो दिन से अलवर जिले में कोरोना के एक भी एक्टिव केस नहीं है।

जिला कलक्टर नन्नूमल पहाडिया ने बताया कि 19 सितम्बर 2021 को जारी दिशा-निर्देशों की निरन्तरता में स्थानीय जिला प्रशासन को पूर्व में अवगत करवाते हुए पशु मेलों व हाट बाजारों का आयोजन कोविड उपयुक्त व्यवहार, मास्क का अनिवार्य उपयोग व सेनेटाइजेशन के साथ किया जा सकेगा। जिले में दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात्रि 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।

संचालकों को कोविड अनुकूल अनुशासन की पूर्णत: पालना करनी होगी। जिला कलक्टर ने बताया कि पट्रोल, डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा, थोक आउटलेट अपने समयानुसार संचालित किये जा सकेंगे तथा पूर्व में जारी किए गए आदेश यथावत रहेंगे।

जिले में सामाजिक समारोह व प्रदर्शनी के लिए स्थानीय जिला प्रशासन को पूर्व में सूचित करते हुए धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन समय प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक होगा। जिसमें अधिकतम 200 व्यक्तियों की संख्या के साथ केवल उन व्यक्तियों के लिए अनुमत होगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम से कम पहली डोज लगवा ली हो।

साथ ही कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना, मास्क, सेनेटाइजेशन, दो गज की दूरी के साथ बन्द स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का पूर्ण ध्यान रखना होगा।

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