यूएई में अब अविवाहित जोड़ों को साथ रहने की आजादी

दुबई। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने शनिवार को देश के मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार के लिए बड़े बदलाव की घोषणा की है। अब देश में अविवाहित जोड़ों को साथ रहने की आजादी होगी। यूएई में यह लंबे समय से अपराध था। शराब पर प्रतिबंध में ढील दी गई है, जो मुस्लिम देशों में हराम माना जाता है। इसके साथ ही ऑनर किलिंग को अब कानूनन अपराध बनाया गया है।

यूएई ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में इस बदलाव से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दायरा बढ़ा दिया है। यूएई ने इस्लामी कानून के बावजूद पर्यटकों, विदेशी कारोबारियों और उद्योगों को आकर्षित करने के लिए पश्चिमी संस्कृति को जगह दी है।

यह नए यूएई की दिशा में बढ़ाया गया कदम है। यूएई की सरकारी न्यूज एजेंसी ने नए शाही फरमानों की जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि इन सुधारों का मकसद देश की आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रोत्साहित करना है और दुनिया को यह संदेश देना है कि वह सहिष्णुता के सिद्धांतों को मजबूत कर रहा है।

यह कदम यूएई और इजरायल के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिए अमेरिका से हुए ऐतिहासिक डील की दिशा में उठाया गया है। इससे इजरायल से पर्यटकों और निवेश आने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह घोषणा ऐसे समय की गई है, जब दुबई वल्र्ड एक्सपो की मेजबानी के लिए तैयार हो रही है। इस वल्र्ड एक्सपो में दुनियाभर से कारोबारियों, उद्यमियों के सहित 2.5 करोड़ पर्यटकों के आने का अनुमान है।

यह एक्सपो अक्टूबर में ही होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे अगले साल आयोजित किया जाएगा। अखबार द नेशनल ने कहा कि ये बदलाव तुरंत प्रभाव डालेंगे, जो अमीरात के सुल्तान के शाही महल में तेजी से बदलते समाज के साथ तालमेल बनाए रखने के प्रयासों को भी दर्शाता है।