स्कूल खुलने तक निजी स्कूल फीस नहीं वसूल सकेंगे

जयपुर। कोरोना काल में निजी स्कूलों की मनमानी से परेशान अभिभावकों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने आर्थिक संकट के इस दौर में निजी स्कूलों के फीस वसूली के दबाव से अभिभावकों को राहत दिलाते हुए नया आदेश जारी किया है।
सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि स्कूल खुलने तक निजी स्कूल फीस नहीं वसूल सकेंगे। अगर कोई निजी स्कूल ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

कोरोना काल में फीस वसूली को लेकर निजी स्कूलों और अभिभावकों के बीच तनातनी बरकरार है. प्रदेशभर में निजी स्कूलों के बाहर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं. मनमानी फीस वसूली के विरोध में अभिभावक आग बबूला हैं।
इस मसले पर लंबी मंत्रणा के बाद शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद डोटासरा के निर्देशों पर मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय हरकत में आया. निदेशक सौरभ स्वामी ने आला अफसरों से मंत्रणा की. बाद में शाम होते होते शासन उपसचिव अता उल्लाह ने आदेश जारी कर कहा की स्कूल खुलने तक फीस वसूली स्थगित रहेगी. सरकार ने अपने 9 अप्रैल के आदेशों को अगले आदेश तक आगे बड़ा दिया है।

सभी को सरकार के आदेश मानने होंगे

शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सभी को सरकार के आदेश मानने होंगे, जो नहीं मानेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा राज्यमंत्री ने निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर फीस के लिए डाले जा रहे दबाव को अनुचित करार दिया है। डोटासरा ने कहा कि कोई भी शिकायत आएगी तो जांच कराएंगे. शिकायत सही पाने पर कार्रवाई करेंगे।

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सरकार कर रही है बीच का रास्ता निकालने की कोशिश

प्रदेशभर में निजी स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के बीच जारी टकराव से सरकार चिंतित है। प्रदेश के निजी स्कूलों में 90 लाख बच्चे पढ़ते हैं, जबकि सरकारी स्कूलों में 80 लाख शिक्षा राज्यमंत्री डोटासरा ने कहा, हमें निजी स्कूलों के प्रबंधन के साथ उनके स्टाफ की सैलरी की फिक्र भी करनी होगी।
सरकार स्कूलों को खोलने से पहले दोनों पक्षों को बुलाएगी। बीच का रास्ता निकालेंगे। विस्तृत गाइडलाइन जारी करेंगे। दोनों के मध्य तकरार अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि स्कूलों को खोलने से पहले हम पूरा होमवर्क करेंगे। कोरोना से बचाव का पूरा मैकेनिज्म तैयार करेंगे। फीस का निर्धारण और पाठ्यक्रम को लेकर भी तस्वीर साफ होगी।