आरबीआई ने जियो पेमेंट्स बैंक पर 1 करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जियो पेमेंट्स बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर की दोबारा नियुक्ति की जानकारी देरी से देने पर यह जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने एक बयान में यह जानकारी दी है।

नियमों का पालन न करने पर केंद्रीय बैंक की कार्यवाही

आरबीआई ने बयान में कहा है कि नियमों का पालन नहीं करने पर यह जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई के मुताबिक, जियो पेमेंट्स बैंक ने सेक्शन 47(1) (सी) का उल्लंघन किया है। आरबीआई का कहना है कि जियो पेमेंट्स बैंक ने किसी भी ट्रांजेक्शन को पूरा करने की तय समयसीमा के रेगुलेटरी नियमों का उल्लंघन किया है।

चार महीने पहले देनी थी जानकारी

आरबीआई एक्ट के सेक्शन 35बी के मुताबिक, जियो पेमेंट्स बैंक को एमडी और सीईओ दोबारा नियुक्ति की जानकारी कार्यकाल खत्म होने से चार महीने पहले देनी थी। लेकिन बैंक ने यह जानकारी कार्यकाल खत्म होने से 1 महीने पहले दी है। इसके लिए एक खास प्रारुप में आवेदन करना होता है।

एसईबीआई ने टाइटन के कर्मचारी पर 2 लाख रु. का जुर्माना लगाया

सिक्युरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने टाइटन कंपनी के कर्मचारी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना 2018 में इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों के उल्लंघन पर लगाया गया है। कर्मचारी को इस जुर्माने का भुगतान 45 दिन में करना है।

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