एसईबीआई की सुप्रीम कोर्ट से अपील, सहारा गु्रप को 62 हजार करोड़ रूपए जमा करने का आदेश दे

नई दिल्ली। सिक्युरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। एसईबीआई ने अदालत से अपील की है कि वो सहारा गु्रप के प्रमुख सुब्रत रॉय और उनकी दो कंपनियों को 8.4 बिलियन डॉलर यानी करीब 62 हजार करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दे। सहारा ग्रुप पर निवेशकों का यह रुपया बकाया है। एसईबीआई ने कहा कि अगर सुब्रत रॉय पैसा जमा नहीं करवा पाते हैं तो उन्हें कस्टडी में लिया जाए।

कोर्ट ने 2012 और 2015 में आदेश दिए थे कि सहारा गु्रप को निवेशकों का सारा पैसा 15 प्रतिशत ब्याज के साथ एसईबीआई के पास जमा करना होगा। एसईबीआई ने कहा कि 8 साल बाद भी यह गु्रप कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है।

केवल प्रिंसिपल अमाउंट का एक हिस्सा जमा किया

एसईबीआई ने कोर्ट में कहा है कि सहारा ने अभी तक आदेशों का पालन करने के लिए कुछ नहीं किया है। दूसरी ओर अवमानना करने वालों पर देनदारी बढ़ती जा रही है और वे कस्टडी से रिहा होने के बाद आनंद ले रहे हैं। एसईबीआई ने कहा कि सहारा ग्रुप ने प्रिंसिपल अमाउंट का केवल एक हिस्सा जमा किया है। ब्याज समेत बकाया रकम करीब 62 हजार करोड़ रुपए है।

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