कल से प्रदेश में शाम 6 बजे से नाइट कर्फ्यू, 5 बजे बंद होंगे बाजार, सरकार की नई गाइडलाइन जारी

कोरोना के मामले बढऩे के बाद राजस्थान सरकार ने 30 अप्रैल तक के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन में राजस्थान के सभी शहरों में शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कफ्र्यू लगाने का फैसला किया है।

शहरी क्षेत्रों में शाम 5 बजे से बाजार बंद करने होंगे। सरकारी दफ्तर 4 बजे तक ही खुलेंगे। आपातकालीन सेवाओं को छोड़ 100 से ज्यादा कर्मचारियों वाले सरकारी और निजी दफ्तरों में 50 प्रतिशते से ज्यादा कर्मचारी नहीं आ सकेंगे, आधे कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे।

सभी कोचिंग, स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरी सहित शैक्षणिक संस्थान बंद होंगे। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर कड़ी पाबंदियां लगाई है। नई गाइडलाइन 16 अप्रैल को शाम 6 बजे से लागू होगी।

शादी और निजी आयोजनों में 50 से ज्यादा लोग नहीं आ सकेंगे। सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन, रैली, जुलूस पर रोक लगा दी गई है। रेस्टोरेंट में 50 प्रतिशत बैठक क्षमता से ज्यादा लोग नहीं बैठा सकेंगे। सिनेमा हॉल, थियेटर, जिम, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे।

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