पंच- सरपंच चुनाव के दस्तावेज को लेकर दिशा निर्देश जारी

जयपुर। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंच और सरपंच के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयुक्त पीएस मेहरा ने सोमवार को बताया कि प्रदेश की 3848 ग्राम पंचायतों के लिए 16 सितंबर से नाम-निर्देशन पत्रों को भरने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा।

उन्होंने बताया कि आवेदकों द्वारा नाम निर्देशन पत्र की सभी प्रविष्टियां पूर्ण करनी अनिवार्य है। आवेदक को कोई भी कॉलम रिक्त छोडऩा नहीं है। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र में बिन्दु संख्या 1 में विचाराधीन आपराधिक मामलों के संबंध, बिन्दु संख्या 2 में आपराधिक प्रकरणों में दोषसिद्धी से संबंधित सूचना, बिन्दु संख्या 3 में संतान के संबंध में सूचना और बिन्दु संख्या 4 में सम्पत्ति के संबंध में सूचना प्रस्तुत करनी है।

मेहरा ने बताया कि केवल सरपंच के पद के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय के क्रम में न्यायालय में लंबित मामलों, परिसम्पतियों एवं देयता (डयूज) की सूचना प्राप्त किए जाने के लिए भरा जाना है। इस प्रारूप को 50 रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

आयुक्त ने बताया कि अभ्यर्थियों को घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय तथा खुले में शौच नहीं जाने संबंधी घोषणा पत्र या अंडरटेकिंग नाम निर्देशन पत्र के साथ भरकर जमा कराना आवश्यक है। इसे प्रमाणित करवाने की आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने बताया कि सभी उम्मीदवारों को नो-ड्यूज प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि यदि अभ्यर्थी पर संबंधित पंचायती राज संस्था की कर या फीस की राशि बकाया हो और उसको राशि जमा कराने का नोटिस दिये जाने की तिथि से 2 माह तक जमा नहीं कराई गई हो तो उसे उक्त राशि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने से पूर्व जमा कराने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

उन्होंने बताया कि किसी भी पद के लिए नाम निर्देशन पत्र के समय चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव आयुक्त ने बताया कि आरक्षित वार्ड से निर्वाचन लड़े जाने की दशा में राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

महिला उम्मीदवार की स्थिति में महिला के पिता के निवास स्थान के क्षेत्राधिकार रखने वाले राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा, किन्तु जाति प्रमाण पत्र एवं मतदाता सूची में महिला का नाम समान होना चाहिए।

उन्होंने बताया कि सरपंच पद का चुनाव लड़े जाने के लिए जमानत राशि सामान्य वर्ग के लिए 500 व महिला एवं अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपए है। उम्मीदवारों को यह राशि जमा करवाकर रसीद भी लगानी आवश्यक है। यदि आरक्षित जाति का व्यक्ति सामान्य वार्ड से निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करता है तो उक्त जमानत राशि में रियायत के लिए उसे अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।