क्वारी लाइसेंस नवीनीकरण की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ी, राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
  • करीब 2500 क्वारी लाइसेंसधारी व पट्टाधारियों को मिलेगी राहत

जयपुर। अप्रधान खनिज क्वारी लाइसेंस धारक व खनन पट्टाधारी अब 30 सितंबर, 25 तक लाइसेंस व पट्टाअवधि बढ़ाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने बताया कि किसी कारण से अवधि बढ़ाने के लिए 31 मार्च, 25 तक आवेदन नहीं कर सकने वाले क्वारी लाइसेंसधारी व खनन पट्टाधारियों को राहत देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह निर्णय किया है। खान विभाग द्वारा इस आषय की 31 जलाई को अधिसूचना जारी कर दी है। रविकान्त ने बताया कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से प्रभावित खानधारकों व जनप्रतिनिधियों ने मिलकर अवधि बढ़ाकर अवसर प्रदान करने का आग्रह किया था।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खनन क्षेत्र से जुड़े इन छोटे प्रतिभागियों को बड़ी राहत प्रदान की है। राज्य सरकार के इस निर्णय से प्रदेश में करीब 2500 क्वारी लाइसेंसधारी व खान पट्टाधारी लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही छोटे खान धारकों के साथ ही हजारों लोगों को रोजगार व खनन गतिविधियां निर्बाध जारी रह सकेगी। इसका सबसे बड़ा लाभ खनन क्षेत्र से जुड़े छोटे व स्थानीय क्वारीलाइसेंसधारकों को होगा।

इनमें सबसे अधिक 2000 हजार क्वारी लाइसेंसधारक इस निर्णय से लाभान्वित होंगे। क्वारी लाइसेंस एक हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के है। रविकान्त ने बताया कि इस तरह के खनन पट्टोें व क्वारी लाइसेंसधारियों में सेंड स्टोन, मार्बल, लाइमस्टान फर्सी, पट्टी कातला आदि खनिजों के पट्टाधारक है। इसमें सर्वाधिक जोधपुर और बालेसर के करीब 1500 क्वारी लाइसेंसधारी होंगे। इसके साथ ही भीलवाड़ा, बिजौलिया, सोजत, मकराना, चित्तोड़गढ़, निम्बाहेडा, राजसमन्द आदि क्षेत्रों के क्वारी लाइसेंस व खनन पट्टाधारी है।

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