प्रदेश में कल से सख्त लॉकडाउन, बेवजह घूमने वालों को किया जाएगा क्वारेंटाइन, आवाजाही के सभी साधन रहेंगे बंद

प्रदेश में कोरोना के मामले बढऩे के साथ सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। कल सोमवार सुबह 5 बजे से कड़ा लॉकडाउन शुरू हो रहा है जो 24 मई तक लागू रहेगा। नए लॉकडाउन में शादी समारोह में केवल 11 लोग ही मौजूद रह सकेंगे।

इमरजेंसी को छोड़ बसों सहित पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के सभी साधनों पर रोक लगा दी गई है। जिलों में आपातकालीन हालात को छोड़ आवाजाही पर रोक रहेगी। ट्रेन चलती रहेगी। मनरेगा के काम बंद रहेंगे। नए लॉकडाउन में इन चार प्रावधानों के अलावा बाकी के प्रावधान 30 अप्रैल की गाइडलाइन वाले ही लागू रहेंगे।

नए लॉकडाउन में भी जरूरी चीजें मिलती रहेंगी। राशन, खाद्य सामग्री की दुकानें, फल सब्जी की दुकानें पहले की तरह ही खुलेंगी। शराब की दुकानें भी सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगी। बिना वजह घरों से बाहर निकलने वालों को पुलिस पकड़कर क्वारैंटाइन करेगी।

लॉकडाउन में पहले की तरह ही फल, सब्जी, दूध, किराना जैसे आम जरूरत की चीजें मिलती रहेंगी। उनके खुलने और बंद रहने का समय पहले वाला ही रहेगा। फल सब्जी के ठेले सुबह 6 से शाम 5 बजे तक सामान बेच सकेंगे।

किराना और खाद्य सामग्री से जुड़ी दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी। सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराना का सामान, आटा चक्की, पशुओं के चारे से संबंधित थोक और खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुल सकेंगी। किसानों की जरूरत की चीजों, खाद बीज की दुकानें, कृषि उपकरणों की दुकानें सोमवार से गुरुवार सुबह 6 से 11 बजे खुल सकेंगी।

मंडियां, फल, सब्जियां, फूल-मालाओं की दुकानें हर दिन सुबह 6 से 11 बजे तक खुल सकेंगी। फल सब्जी के ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक अनुमति दी है। डेयरी और दूध की दुकानों को सुबह 6 से 11 और शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। सरकारी राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरणों की दुकानें खुली रहेंगी।

यह भी पढ़ें-प्रदेश में 17,987 नए कोरोना संक्रमित केस सामने आए, 160 लोगों की हुई मौत