छात्रावास में प्रवेश के लिए विद्यार्थी करें ऑनलाइन आवेदन

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छात्रवास में वर्ष 2020-21 के लिए प्रवेश प्रक्रिया 20 मई से प्रारम्भ हो चुकी है। छात्रावासों में प्रवेश के लिए कक्षा 6 से 12 मे अध्ययनरत छात्र-छात्रा एवं महाविद्यालय स्तरीय छात्रवास में स्नातक एवं स्नातकोतर पाठयक्रमों में अध्ययनरत विधार्थियो को प्रवेश दिया जाएगा।

झुंझुनू। जिले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा झुंझनूं प्रथम, झुंझुनूं द्वितीय, सूरजगढ़, पिलानी, बगड़, मण्डावा, उदयपुरवाटी, खेतड़ी, बुहाना, महरमपुर, मुकुन्दगढ़, चिड़ावा, नवलगढ एवं अनुदानित छात्रावास नवलगढ़ में विभिन्न स्वीकृत क्षमता के छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक नरेश बारोठिया ने बताया कि इन छात्रवासों में वर्ष 2020-21 के लिए प्रवेश प्रक्रिया 20 मई से प्रारम्भ हो चुकी है।

छात्रवास में वर्ष 2020-21 के लिए प्रवेश प्रक्रिया 20 मई से प्रारम्भ हो चुकी है।

इच्छुक विद्याथी विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। एक विद्यार्थी अधिकतम तीन छात्रावासों /आवासीय विद्यालयों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। विद्यार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में प्रवेश के लिए कक्षा 6 से 12 मे अध्ययनरत छात्र-छात्रा एवं महाविद्यालय स्तरीय छात्रावासों में स्नातक एवं स्नातकोतर पाठयक्रमों में अध्ययनरत विधार्थियो को प्रवेश दिया जाएगा।

छात्रवास में स्नातक एवं स्नातकोतर पाठयक्रमों में अध्ययनरत विधार्थियो को प्रवेश दिया जाएगा।

छात्र-छात्रा का चरित्र प्रमाण पत्र विधालय के प्रधानाध्यापक/ प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है। परिवार की वार्षिक आय रुपए 8 लाख से अधिक न हो। विभाग द्वारा संचालित इन छात्रावासों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक पिछड़ा वर्ग के छात्र प्रवेश ले सकते हैं।

पूर्व से आवासित छात्र/छात्रा, अनाथ छात्र/छात्रा, विधवा एवं परित्यक्तता स्वयं, विशेष योग्यजन स्वयं, विधवा/परित्य ता के बच्चे, विशेष योग्यजन परिवार के बच्चे, बीपीएल परिवार के बच्चे, 8 लाख रुपए वार्षिक आय सीमा वाले परिवार के बालक/बालिका।

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दस्तावेज: प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज ( ई मेल आई डी, मोबाईल न बर, आधार नम्बर/यू.आई.डी. अथवा आधार ई.आई.डी. रसीद, भामाशाह कार्ड नम्बर अथवा भामाशाह रजिस्ट्रेशन नम्बर, मूल निवास प्रमाण पत्र, गत वर्ष की अंक तालिका, जाति प्रमाण पत्र बीपीएल प्रमाण पत्र (केवल बीपीएल के लिए), नि:शक्तता प्रमाण पत्र , आय प्रमाणपत्र माता और पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (केवल अनाथ बालक/ बालिका के लिए) पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (केवल विधवा के बालक/बालिका के लिए) राजस्थान के निष्क्रमणीय पशुपालक होने का प्रमाण पत्र (केवल निष्क्रमणीय पशुपालकों के आवासीय विद्यालय के लिए)। उक्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन प्रति सलंग्न करनी होगी।