सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान विधानसभा स्पीकर को झटका, हाईकोर्ट सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार

supreme court,
supreme court,

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राजस्थान के सियासी विवाद को लेकर सुनवाई हुई। राजस्थान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के आने वाले फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यानी अब शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट अपना फैसला सुना पाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राजस्थान स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस दौरान स्पीकर सीपी जोशी की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा, हाईकोर्ट स्पीकर को आदेश नहीं दे सकता।

सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राजस्थान स्पीकर ने याचिका दायर की है

गुरुवार को सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि पहले हाई कोर्ट का फैसला आ जाए, उसके बाद सोमवार को फिर इस मामले की सुनवाई होगी। राजस्थान विधानसभा स्पीकर की ओर से पेश होते हुए कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया जाए, किसी निर्णय से पहले स्पीकर के मामले में दखल नहीं दिया जा सकता है।

यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 5वें न्यायधीश होंगे यूयू ललित

न्यायालय निर्णय का समय बढ़ाने के लिए स्पीकर को निर्देश नहीं दे सकता। जब तक अंतिम निर्णय स्पीकर द्वारा नहीं लिया जाता है, तब तक न्यायालय से कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। मालूम हो कि आज सुप्रीम कोर्ट राजस्थान के बर्खास्त उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कांग्रेस के 19 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही 24 जुलाई तक रोकने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली विधानसभा अध्यक्ष सी पी जोशी की याचिका पर सुनवाई हुई।

बता दें कि राजस्‍थान में सत्‍ता को लेकर मचे घमासान के बीच मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा, पत्र में उन्‍होंने अपनी सरकार को गिराने की साजिश रचे जाने का आरोप लगाया है। पीएम को लिखे पत्र में सीएम गहलोत ने लिखा है कि राज्यों में चुनी हुई सरकारों को लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से गिराने के लिए कुत्सित प्रयास किए जा रहे हैं।